Delhi weekend curfew: 55 घंटे तक घरों में कैद रहेंगे लोग, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें पूरी Guidelines
punjabkesari.in Saturday, Jan 08, 2022 - 09:55 AM (IST)
दिल्लीवासी दो दिनों तक अपने घरों में रहेंगे क्योंकि 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होचुका है। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के कारण संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था।
ई-पास दिखाना जरुरी
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और आपातकालीन स्थिति का सामना करने वालों को ही अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा। बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो हम इसे लागू करने वाले दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे।’’
पहले जान लें ये गाइडलाइंस
-बेवजह घरों से निकलने की नहीं होगी अनुमति
-सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगी इजाजत
-सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचानपत्र करना होगा प्रस्तुत
-बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी
-अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को मिलेगी बाहर निकलने की अनुमति
-भारत सरकार से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र मिलेगी छूट
-सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स स्टाफ को आने जाने की होगी इजाजत
-गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने की अनुमति
-टीकाकरण के लिए जाने वालों को भी आईडी कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट
-ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की होगी अनुमति
दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
अधिकारी ने कहा कि- यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों में तैनात व्यक्तियों के साथ-साथ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वैध पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति होगी।
इन लोगों को मिलेगी छूट
न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचानपत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी। जिन अन्य व्यक्तियों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे लोगों को यह छूट वैध पहचानपत्र पेश करने पर दी जाएगी।
रेस्तरां रहेंगे बंद
हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी। रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी। कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी।