भारत में अडल्ट वीडियो देखना वैध या अवैध? जानें क्या कहता है देश का कानून

punjabkesari.in Thursday, Jul 22, 2021 - 04:29 PM (IST)

देश के जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा पॉर्नोग्राफी मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई तक रिमांग पर भेजा है, जिसमें उनके पूछताछ की जा रही है। पुलिस की मानें तो वह पोर्नोग्राफी का गंदा धंधा लंबे से चला रहे थे और ऑटीटी प्लेटफॉर्म पर न्यूड फिल्में रिलीज करते थे। राज कुंद्रा के पकड़े जाने के बाद देशभर में पोर्नोग्राफी पर कानून को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में पोर्न को लेकर क्या-क्या नियम है....

अडल्ट फिल्मों से हो रहा करोड़ों का बिजनेस

भारत में पोर्न फिल्मों का इतिहास काफी पुराना है। पहले सिंगल स्क्रीन पर सॉफ्ट पोर्न फिल्में दिखाई जाती थी, इसके बाद सीडी और फिर इंटरनेट के जमाने में लोग इसे ऑनलाइन देखने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अडल्ट फिल्मों से करीब 100 बिलियन डॉलर यानि करीब 740 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस किया जाता है। दुनियाभर में ऐसी फिल्मों की करीब 250 लाख वेबसाइट्स हैं।

PunjabKesari

70% युवाओं को यह गंदी लत

ऐसी वेबसाइट्स पर लोग औसतन 10 मिनट 13 सेकेंड का समय बिताते हैं जबकि भारत में 8 मिनट 23 सेकेंड तक। अडल्ट फिल्म देखने के मामले में अमेरिका पहले, जापान दूसरे, ब्रिटेन तीसरे और कनाडा चौथे स्थान पर है लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसमें 70% संख्या युवाओं की हैं।

सभी पोर्न वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश

अडल्ट फिल्मों पर भारतीय कानून की बात किए जाए तो इले लमय-समय पर चेंज किया जाता है। साल 2018 में एक बलात्कार केस की सुनवाई में आरोपी ने रेप करने से पहले पॉर्न वीडियो देखने की बात कही थी। तभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देश में सभी पोर्न वेबसाइटों को बंद करने को कहा था। उसी दौरान दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा मुहैया करवाने वाले सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को 827 ऐसी वेबसाइटों ब्लॉक करने का आदेश दिया था। हालांकि मॉर्डन टेक्नॉलजी के चलते VPN और दूसरे माध्यमों से लोग अभी भी वेबसाइट्स पर न्यूड फिल्में देख सकते हैं।

पुरुष ही नहीं महिलाएं भी अडल्ट फिल्में देखने में आगे

एक रिसर्च की मानें तो सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी समान रूप से ऐसी फिल्में देखना पसंद करती हैं। अडल्ट फिल्में देखने पर 85.5% पुरुष और 71% महिलाओं ने सहमति जताई।

PunjabKesari

भारत में पोर्न फिल्मों को लेकर क्या है नियम?

1. भारतीय कानून के मुताबिक, अडल्ट फिल्में बनाना ही नहीं बल्कि उसे किसी भी माध्यम से सर्कुलेट करना भी अवैध माना जाता है।
2. अगर आप 18 साल से अधिक उम्र के हैं तो ऐसी वीडियो देखना-पढ़ना भी अवैध माना जाएगा लेकिन इसे मोबाइल या लैपटॉप पर देखना अपराध नहीं है। हालांकि भारतीय कानून लोगों को अडल्ट वीडियो देखने की आजादी तो देता है लेकिन किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पोर्न दिखाना गैरकानूनी माना जाएगा। सेक्शन 62 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
3. अगर आप दूसरे देशों में रिजस्टर्ड वेबसाइड पर अडल्ट वीडियो देख रहे हैं तो वो भी भारतीय कानून के बाहर हैं।
4. इस तरह का कंटेंट डाउनलोड या सेव करना भी अपराध है।

भारत में पूरी तरह बैन चाइल्ड पोर्नोग्राफी 

. भारत में बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूरी तरह बैन किया गया है। बच्चों पर ऐसी फिल्में बनाना या देखना सख्त मना है।
. बच्चे के यौन उत्पीड़न संबंधित तस्वीर, वीडियो या कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर को भी पोक्सो एक्ट के तहद इस्तेमाल करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) माना जाता है।

PunjabKesari

बता दें कि देशभर में पॉर्नोग्राफी लॉ के जरिए इसपर नजर रखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे आईटी (संशोधन) की धारा 67 (ए) और IPC धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Anjali Rajput

Related News

static