बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे भारतीय फसे मुसीबत में, डर से बच्चों को नहीं भेज रहे स्कूल
punjabkesari.in Wednesday, Jan 22, 2025 - 07:22 PM (IST)
नारी डेस्क: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर कार्रवाई के बीच, कुछ परिवार सोच रहे हैं कि क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित है। कई जिलों में, शिक्षकों ने अप्रवासी माता-पिता को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि स्कूल उनके बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान हैं। ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही कई परिवार चिंता में है।
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बेहद डरे हुए हैं लोग
लोगों के लिए डर तब और बढ़ गया जब ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह संघीय आव्रजन एजेंसियों को स्कूलों, चर्चों और अस्पतालों में गिरफ़्तारी करने की अनुमति देगा, जिससे दशकों पुरानी नीति समाप्त हो जाएगी। मेक्सिको से आए एक अप्रवासी ने इस पर कहा- "हे भगवान! मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वे ऐसा क्यों करेंगे,"। वह अपने दो पोते-पोतियों लेकर काफी डरी हुई है, लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है कि वह उनके साथ है और उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। देश भर के अप्रवासी ट्रम्प के लाखों लोगों को निर्वासित करने के वादे को लेकर चिंतित हैं।
अवैध रूप से अमेरिका में पढ रहे हैं लाखों बच्चे
कई स्कूलों ने कहा कि उन्हें चिंतित माता-पिता से अफ़वाहों के बारे में कॉल आ रहे थे कि आव्रजन एजेंट स्कूलों में घुसने की कोशिश करेंगे। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, अनुमानित 733,000 स्कूली बच्चे अवैध रूप से अमेरिका में हैं। कई और बच्चों के पास अमेरिकी नागरिकता है, लेकिन उनके माता-पिता अवैध रूप से देश में हैं। स्कूल माता-पिता को आश्वस्त करने के लिए काम करते हैं। कुछ राज्यों और जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने अप्रवासी छात्रों के लिए खड़े होने की कसम खाई है, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा का उनका अधिकार भी शामिल है।
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ये है ट्रंप का आदेश
नवंबर में शिकागो पब्लिक स्कूल्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया था कि स्कूल आव्रजन कानून को लागू करने में ICE की सहायता नहीं करेंगे। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि बर्थराइट पॉलिसी में गैर-दस्तावेजी अप्रवासियों के बच्चों को बाहर रखा जाना चाहिए और उन्हें जन्मजात नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप का आदेश अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को 14वें संशोधन के तहत नागरिकता प्रदान करने को चुनौती देता है
अमेरिका में क्या है बर्थराइट पॉलिसी
1868 में किए गए अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक, देश में पैदा हुए सभी बच्चों को जन्मजात नागरिकता दी जाती है। संशोधन का मकसद पूर्व में देश में गुलाम बनाए गए लोगों को नागरिकता और समान अधिकार देना था। संविधान के मुताबिक, अमेरिका में जिन बच्चों का जन्म हुआ, उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन वो अमेरिका और जिस भी राज्य में पैदा हुए वहां के नागरिक बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5.4 मिलियन से अधिक भारतीय हैं, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1.47 फीसदी है। अगर नया कानून बनता है तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी।