सरकार ने जिम और योग सेंटर के लिए जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन
punjabkesari.in Tuesday, Aug 04, 2020 - 10:13 AM (IST)
कल यानि 5 अगस्त से जिम व योग सेंटर खुल जाएंगे। इन संस्थानों को खोलने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। तो चलिए आप को बताते हैं कि सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है।
जिम और योगा सेंटर खोलने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी।
2. हर व्यक्ति को 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
3. 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी।
4. सरकार ने चाहे जिम और योग संस्थान खोल दिए हो लेकिन उसमें केवल वह गतिविधियां होगी जिसमें जिम ट्रेनर को किसी को छुना न पड़े। ।
5. सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति होगी।
6. गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं को सरकार ने जिम का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है।
7. जिम और योग संस्थानों में हर समय फेस कवर होना चाहिए यानि जिम सेंटर में मास्क पहनना अनिवार्य है।
8. जिम या योग संस्थान में थूकने पर सख्त मनाही है।
Govt issues guidelines for reopening of gyms, yoga institutes
— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2020
like allowing only asymptomatic people, wearing of visor, using Aarogya Setu app & maintaining social distancing
9. दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति व्यक्ति चार मीटर वर्ग के आधार पर फ्लोर एरिया की योजना बनाने के लिए कहा गया है।
10. गाइडलाइन के मुताबिक योग संस्थान और जिम के अंदर जाने से पहले हर किसी के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और शरीर का तापमान देखने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी।
11. केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही जिम योग संस्थानों में आने की अनुमति होगी।
12. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
13. गाइडलाइन के मुताबिक हर समय व्यक्ति को दो गज की दूरी का नियम अपनाना चाहिए।
14. दिशा निर्देशों के अनुसार जिम और योग संस्थान के सदस्यों के लिए अलग-अलग टाइम आवंटित किया जाए ताकि लोगों में दूरी बनी रहे।
15. गाइडलाइन के मुताबिक जिम या योग संस्थानों में आने वाले हर एक सदस्य के आने और जाने का रिकॉर्ड रखना होगा ऐसे में उनका नाम, फोन नंबर और पता दर्ज किया जाएगा।
16. वहीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्ड के जरिए भुगतान करने की बात की गई है ताकि सीधे संपर्क से बचा जा सके।
17. एक बैच से दूसरे बैच के बीच न्यूनतम 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए ताकि उस समय के दौरान स्वच्छता और कीटाणुशोधन उपायों का पालन किया जा सके।
18. योग संस्थान के जिस परिसर में योग किया जाता है उससे बाहर जूते उतरवाए जाएं।