मां की मौत का मुआवजे लेने गई बेटी को कोर्ट का जवाब- तुम्हारा मायके नहीं ससुराल पर है अधिकार

punjabkesari.in Monday, May 19, 2025 - 02:05 PM (IST)

नारी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित पुत्री से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है।कोर्ट का कहना है कि विवाहित लड़की अपने माता-पिता पर आश्रित नहीं मानी जा सकती, वह  केवल कानूनी प्रतिनिधि हो सकती हैं।   अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक विवाहित बेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी मृतक मां के आश्रित होने के आधार पर मोटर दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी।
 

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विवाह के बाद महिला का ससुराल पर अधिकार: Court

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवाहित पुत्री मोटर वेहिकल एक्ट के तहत आश्रित मुआवजा पाने की पात्र नहीं है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि वह मरने वाले पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। कोर्ट का कहना है कि एक बार जब पुत्री विवाह कर लेती है, तो यह तर्कसंगत रूप से माना जाता है कि अब उसका अधिकार उसके ससुराल में होता है और वह अपने पति या उसके परिवार द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित होती है।

 

कोर्ट ने समझाया बच्चों का क्या है फर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- बूढ़े माता-पिता की देखभाल बच्चों के लिए वैसा ही कर्तव्य है जैसे नाबालिगों की देखभाल करना माता-पिता का दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बूढ़ी मां के मुआवजे के दावे को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि मुआवजे की कुल रकम भी 15,97,000 बढ़ा कर 19,22,356 रुपये कर दी। इस मामले में 55 वर्षीय महिला पारस शर्मा की 26 जनवरी, 2008 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी विवाहित बेटी और साथ रह रही बूढ़ी मां दोनों ने मुआवजा दावा दाखिल किया था।
 

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मृतक की बूढ़ी मां को मिला मुआवजा

अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई विवाहित पुत्री कानूनी प्रतिनिधि हो सकती है, लेकिन उसे आश्रित होने के आधार पर मुआवजा तभी मिलेगा, जब वह यह साबित कर सके कि वह मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृतक की मां उस समय लगभग 70 वर्ष की थीं और मृतका के साथ रहती थीं और उनके पास कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। अतः यह मानना उचित है कि मृतक पर उनकी बूढ़ी मां पूरी तरह आश्रित थीं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित पुत्री के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन मृतक की मां के मुआवजे को खारिज करने वाले आदेश को रद्द करते हुए 19,22,356 का मुआवजा देने का निर्देश दिया।


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vasudha

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