कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को जांच की जरुरत नहीं, सरकार ने जारी की नई Advisory
punjabkesari.in Tuesday, Jan 11, 2022 - 10:05 AM (IST)
कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ काे लेकर देश में पैदा हुए संकट के बीच सरकारी परामर्श जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित पाये गए व्यक्तियों के सम्पर्क में आये लोगों की तब तक जांच करने की जरुरत नहीं जब तक उनकी पहचान आयु या अन्य बीमारियों से पीड़ित होने के चलते अधिक जोखिम’’ वाले के तौर पर की गई हो।
घरेलू यात्रा करने वालों काे भी जांच की जरुरत नहीं
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के परामर्श में कहा गया कि अंतरराज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए जांच की जरूरत नहीं बताया गया है। जांच या तो आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएएटी, सीआरआईएसपीआर, आरटी-एलएएमपी, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम्स या रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) के जरिये की जा सकती है।
आरटी-पीसीआर जांच करानी जरुरी
परामर्श में कहा गया है कि प्वाइंट आफ केयर टेस्ट (घर या स्व-जांच या आरएटी) और मॉल्युकर टेस्ट में एक पॉजिटिव को जांच दोहराये बिना संक्रमित माना जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि लक्षण वाले व्यक्तियों जिनकी घर या स्व जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है उन्हें आरएटी को आरटी-पीसीआर जांच करानी चाहिए।
इन लोगों को जांच की जरुरत
जो मरीज होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस के तहत डिस्चार्ज हो जाते हैं, उन्हें भी जांच करवाने की जरूरत नहीं। तय संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत जिन मरीजों को कोविड-19 फैसिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उन्हें भी जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद या गंध के जाने, सांस लेने में दिक्कत वाले लक्षण से पीड़ित लोगों को जांच करवाने की आवश्यकता है।