''पत्नी की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं'' हाईकोर्ट के फैसले पर फूटा तापसी का गुस्सा

punjabkesari.in Friday, Aug 27, 2021 - 12:19 PM (IST)

बीते दिन छत्तीसगढ़ हाईकार्ट ने फैसला सुनाया कि विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं इस फैसले के बाद जहां आम लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वहीं बी-टाउन सेलेब्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाल ही में तापसी पन्नू ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रिएक्शन दिया है। 

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तापसी ने ट्विटर पर एक न्यूट का ट्वीट शेयर किया है। जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अब बस यही सुनना बाकी था।' तापसी का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

 

 

वहीं तापसी के अलावा सिंगर सोना मोहापात्रा ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। सोना ने ट्वीट कर कहा, 'मैं इस भारत को पढ़कर जो बीमारी महसूस कर रही हूं, वह जो कुछ भी मैं लिख सकती हूं उससे परे है।' 

 

 

क्या है पूरा मामला?

एक 37 साल की मेतरा जिला निवासी महिला ने अपने पति पर उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा महिला ने अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का भी केस दर्ज करवाय था। जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ इच्छा के विरूद्ध जिसकी उम्र 18 साल से कम न हो, यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। 


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Content Writer

Bhawna sharma

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