सलमान को बचाने वाले वकील अब करेंगे आर्यन खान की पैरवी, शाहरुख खान को उनसे आखिरी उम्मीद!

punjabkesari.in Tuesday, Oct 12, 2021 - 05:43 PM (IST)

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका पर कल फैसला आएगा।  बेटे को जेल से बाहर निकालने की कोशिश में लगे शाहरुख ने नए वकील को हायर कर लिया  है। आर्यन खान की पैरवी कर रहे अमित देसाई  हिट एंड रन केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी राहत दिला चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वह आर्यन खान को राहत दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। 

PunjabKesari
खबरों की मानें तो  वरिष्ठ वकील अमित देसाई को साेमवार को आर्यन खान की जमानत की सुनवाई पर पैरवी करते हुए देखा गया था। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जब सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकीलों ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया। देसाई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से मामले में जांच बंद नहीं होगी।  

PunjabKesari
वकील ने कहा कि एनसीबी जांच जारी रख सकता है। यह उनका काम है। लेकिन मेरे मुवक्किल (आर्यन) को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।  देसाई ने यह भी दावा किया कि आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला और उनके खिलाफ कोई अन्य सामग्री भी नहीं मिली। गिरफ्तारी के बाद से वह एक हफ्ते से एनसीबी की हिरासत में हैं और दो बार उनका बयान दर्ज किया गया है। अब उन्हें जेल में रखने की क्या जरूरत है?

PunjabKesari

 इसके बाद, अदालत ने कहा कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। आर्यन खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सतीजा और मोहक जायसवाल ने भी जमानत याचिका दायर की है। आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।बता दें कि अमित देसाई ने 2015 में सलमान खान की जमानत अर्जी का केस लड़ा था। उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

vasudha

Recommended News

Related News

static