Saif Ali Khan के हाथों छीन गई 15,000 Cr की बेशकीमती Property , HC ने कहा- 'दुश्मन की संपत्ति' पर सरकार का हक
punjabkesari.in Saturday, Jul 05, 2025 - 09:17 PM (IST)

नारी डेस्कः पटौदी नवाबी परिवार के ताल्लुक रखने वाले एक्टर सैफ अली खान को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी 15 हजार करोड़ की पारिवारिक संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दी है। इस संपत्ति को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब केंद्र सरकार हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अभिनेता सैफ अली खान, उनकी बहनें सोहा अली खान और सबा अली खान, और उनकी मां शर्मिला टैगोर को भोपाल की संपत्तियों का वारिस माना गया था।
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत किया गया फैसला
बता दें कि नवाब हमीदुल्लाह खान के अन्य उत्तराधिकारियों ने इस फैसले को चुनौती दी थी कि संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट, 1937 के अनुसार होना चाहिए, जो 1960 में नवाब की मृत्यु के समय लागू था लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत किया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया, तो भारत में उसकी संपत्तियां सरकार के अधीन हो जाती हैं। बता दें कि इन संपत्तियों में सैफ का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, भव्य नूर-अस-सबाह पैलेस, दार-अस-सलम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा की प्रॉपर्टी आदि शामिल है।
इस फैसले के साथ सैफ अली खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार ने साल 2014 में नोटिस जारी किया था और सैफ ने 2015 में इसका विरोध करते हुए कोर्ट से स्टे लिया था लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने वह स्टे हटा दिया। अब कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार को 30 दिन में दावा करने का समय दिया था लेकिन इस बीच कोई दावा दाखिल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा से सुनवाई शुरू करने और एक साल के अंदर पूरा मामला निपटाने का आदेश दिया है। इससे भोपाल के शाही परिवार की विरासत का पूरा ढांचा बदल सकता है।
एक वारिस चला गया पाकिस्तान, इसलिए ये संपत्ति दुश्मन की संपत्ति
अब जरा ये भी समझिए ऐसा हुआ क्यों दरअसल, सैफ की दादी 3 बहनें ही थी और उनमें से एक बहन भारत छोड़ हमेशा के लिए पाकिस्तान जाकर बस गई। नवाब हमीदुल्लाह खान की फैमिली ट्री के बारे में समझिए। नवाब हमीदुल्लाह खान की तीन बेटियां थी, जिसमें सैफ की दादी साजिदा सुल्तान दूसरे नंबर वाली बेटी थी लेकिन साजिदा की बड़ी बहन और नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान में बस गई। सबसे छोटी बहन का नाम राबिया सुल्तान था। अब सरकार यह कह रही है कि क्योंकि एक वारिस पाकिस्तान चला गया था, इसलिए ये संपत्ति दुश्मन की संपत्ति बन जाती है।
4 अगस्त 1915 में जन्मी साजिदा सुल्तान ने 23 अप्रैल 1939 को पटौदी के 8वें नवाब नवाब इफ्तिखार अली खान से शादी की। इस निकाह से उन्हें तीन बेटियां थीं- सालेहा, सबिहा, कुदसिया और एक बेटा, क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी हुए और सैफ के पिता मंसूर अली ने आगे एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की। अब आपको क्या लगता है सैफ की दादी व उनकी एक छोटी बहन भारत में रही लेकिन एक बहन विभाजन के बाद पाकिस्तान बस गई। अब इस संपत्ति पर सरकार का ही हक होना चाहिए या सैफ के परिवार को इस संपत्ति पर हक मिलना चाहिए।इस पर आप क्या सोचतें हैं।