नई गाइडलाइन: पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुला
punjabkesari.in Tuesday, Jan 04, 2022 - 12:45 PM (IST)
कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 32 हजार से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं तो वहीं 116 मौतें हुई हैं। ऐसे में भारत के कई राज्यों में सख्ती कर दी गई है। यही नहीं, ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात सहित देश के 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। वहीं, अब पंजाब में भी कोरोना की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है।
पंजाब में घोषित हुआ नाइट कर्फ्यू
पंजाब में कोरोना मामलों की रफ्तार देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। गाइडाइन के मुताबिक, यहां रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
लागू हुई धारा 144
पंजाब में धारा 144 भी लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को घर से निकलने के अनुमति नहीं होगा। कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
पंजाब सरकार की ओर से नई गाइलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि इस दौरान मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बंद नहीं होंगे।
इन गतिविधियों पर लगेगा प्रतिबंध
1. जारी गाइडलाइन के मुताबिक, बार, सिनेमा हॉल व मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघरों खोले जा सकते हैं लेकिन 50% क्षमता के साथ। मगर, इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी कर्मचारियों ने पूर्ण टीकाकरण करवाया हो।
2. बिना फेस मास्क पहने किसी भी कर्मचारी को सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी।
3. खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे लेकिन एसी बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। जारी गाइडलाइन के अनुसार, ट्रेवलिंग के लिए यात्रा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से अनुमति को लेकर सख्ती बरती जा रही है।