महाराष्ट्र में 15 दिनों के मिनी लॉकडाउन के बाद अब 22 अप्रैल से 1 मई तक रहेगी और कड़ी पाबंदी
punjabkesari.in Wednesday, Apr 21, 2021 - 11:49 PM (IST)
देश में कोरोना की दूसरी लहर तुफान बनकर लौटी है. पूरे देशभर में कोरोना के हर रोज़ लाखों केस सामने आ रहे हैं वहीं महाराष्ट्र में लगे मिनी लॉकडाउन को सरकार ने और सख्त कर दिया है. दरअसल, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में सख्त पाबंदियां लागू करने का आदेश जारी किया है।
इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को बताया था कि हमने मुख्यमंत्री से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की है। वहीं जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। बतां दें कि इससे पहले यह पहले 50 फीसदी था। वहीं इसके अलावा, कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट दी है।
माहाराष्ट्र सरकरा ने जारी की नई गाइडलाइन-
-सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी।
-शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50 हजार का जुर्माना देना होगा।
-नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर ही चलेगी, खड़े रहकर सफर करने पर भी लगाई रोक।
-निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना होगा।
-निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।
घर से बेवजह बाहर निकलने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
-सरकारी आदेश के मुताबिक, जरूरी सेवाओं यां ईमरजेंसी सेवाओं जैसे कि किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी।
-बेवजह घर से बाहर जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा।
-लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी।
-एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जरूरी कारण बताना होगा।
मुंबई में कोरोना का ब्लास्ट-
महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार तीसरे दिन 8 हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं. 21 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 7684 मामले सामने आए है। वहीं 62 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हो गई। शहर में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 84,743 है।