दिल्ली में प्रदूषण के कारण सरकार ने जारी किया ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Dec 17, 2025 - 02:58 PM (IST)
नारी डेस्क: दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हालात को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है, ताकि प्रदूषण के जोखिम को कम किया जा सके और लोगों को कुछ समय के लिए दफ्तर जाने से राहत मिल सके।
सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में नई गाइडलाइन
दिल्ली में फिलहाल GRAP-4 (Graded Response Action Plan) लागू है। इसी के तहत सरकार ने आदेश जारी किया है कि कल से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि ऑफिस में केवल आधे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जबकि बाकी घर से काम करेंगे।
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में ज्यादा साफ नहीं होने वाले हैं इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम स्थिति को बेहतर कर पाएं... हम निरंतर आगामी… pic.twitter.com/iqVqpUR2Ih
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2025
निर्माण मजदूरों को आर्थिक राहत
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि GRAP-3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण के कारण काम बंद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
किन सेवाओं को मिली छूट
इस आदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं
हेल्थकेयर सेवाएं और अस्पताल
फायर सर्विस
जेल और पुलिस
सार्वजनिक परिवहन
आदेश के पीछे का कारण
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। गुरुवार से राजधानी के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और प्रदूषण के… pic.twitter.com/T3E0x31KI0
— Punjab Kesari (@punjabkesari) December 17, 2025
दिल्ली सरकार के अनुसार, यह निर्णय CAQM (Commission for Air Quality Management) और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है।

