बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगा झटका, इस जुर्म में मिली छह महीने की सजा
punjabkesari.in Wednesday, Jul 02, 2025 - 03:41 PM (IST)

नारी डेस्क: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 की तीन सदस्यों वाली बेंच ने सुनाया है।
‘ढाका ट्रिब्यून' अखबार ने कहा कि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला जारी किया। इसी फैसले में न्यायाधिकरण ने गैबांधा में गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने जेल की सजा सुनाई। प्रधानमंत्री पद से हटने और 11 महीने पहले देश छोड़ने के बाद पहली बार अवामी लीग की नेता को किसी मामले में सजा सुनाई गई है।
शेख हसीना के खिलाफ अवमानना का मामला पिछले साल अक्टूबर में कथित तौर पर शकील अकंद बुलबुल के साथ उनके द्वारा किए गए लीक हुए फोन कॉल से जुड़ा था। हसीना के रूप में पहचानी जाने वाली एक आवाज में वह कहती सुनाई दी कि- "मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है." ।
शेख हसीना के अगस्त, 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनके खिलाफ कई गंभीर केस दर्ज हुए हैं। इसें सामूहिक हत्या कराने के आरोप में मानवता के खिलाफ अपराध का मामला भी दर्ज किया गया है। वह बीते 11 महीने से भारत में शरण लिए हैं, ढाका में उन्होंने अपने बचाव के लिए वकील खड़ा किया है।शेख हसीना की करीब 16 साल पुरानी अवामी लीग सरकार पिछले वर्ष 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के हिंसक होने के बाद गिर गई थी।