पाकिस्तानी महिला से शादी कर फंसे CRPF जवान, अब मुनीर अहमद ने बताया शादी का पूरा सच
punjabkesari.in Sunday, May 04, 2025 - 11:51 AM (IST)

नारी डेस्क: जम्मू के घरोटा इलाके के निवासी और CRPF जवान मुनीर अहमद को उनकी सेवा से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की जानकारी कथित रूप से छिपाई और उसके वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी उसे अपने पास रखा। CRPF ने कहा कि मुनीर की यह हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
शादी के पहले ली थी अनुमति: मुनीर अहमद का दावा
बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटे बाद ही मुनीर अहमद ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि उन्होंने शादी से पहले ही CRPF मुख्यालय से अनुमति ली थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 में वे CRPF में शामिल हुए थे और 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी करने की अपनी इच्छा बल के मुख्यालय को बताई थी। इसके बाद उनसे पासपोर्ट, विवाह कार्ड और हलफनामे जमा करने को कहा गया। मुनीर अहमद ने कहा कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज और हलफनामे, जैसे माता-पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद सदस्य के माध्यम से जमा किए और अंततः उन्हें 30 अप्रैल 2024 को मुख्यालय से शादी की मंजूरी मिल गई थी। उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए भी आवेदन किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि इस संबंध में कोई अलग प्रावधान नहीं है।
पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले CRPF के जवान को नौकरी से निकाला गया।
— Soni Mishra🇮🇳 (@Trendswithsoni) May 3, 2025
तत्काल प्रभाव से नौकरी से मुनीर अहमद को निकाला गया।
CRPF जवान मुनीर खान ने पाकिस्तानी मिनल खान से शादी की थी।
साल 2024 में दोनों ने ऑनलाइन शादी करी थी।
अब सरकार के आदेश के बाद CRPF जवान मुनीर अहमद खान की… pic.twitter.com/Z4jZqPINOv
24 मई 2024 को हुई थी ऑनलाइन शादी
मुनीर अहमद ने बताया कि 24 मई 2024 को उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए मीनल खान से ऑनलाइन शादी की। इसके बाद उन्होंने अपनी 72वीं बटालियन को शादी की तस्वीरें, निकाह के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र भी सौंपे थे।
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वीजा और कोर्ट से राहत
मीनल खान 28 फरवरी को वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आई थीं और उनका वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। अहमद ने बताया कि उन्होंने मार्च में ही लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन कर दिया था और सभी जरूरी साक्षात्कार और औपचारिकताएं भी पूरी की थीं। बाद में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मीनल के देश से निकाले जाने पर रोक लगाई और उन्हें फिलहाल अहमद के साथ जम्मू में रहने की अनुमति मिली।
रिकॉर्ड में दर्ज थी शादी की जानकारी
अहमद ने बताया कि छुट्टी खत्म होने के बाद उन्होंने ड्यूटी जॉइन की और 25 मार्च को सुंदरबनी स्थित बटालियन मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया। लेकिन 27 मार्च को उन्हें अचानक भोपाल की 41वीं बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया और 15 दिनों की अनिवार्य जॉइनिंग अवधि भी नहीं दी गई। 29 मार्च को उन्होंने भोपाल में ड्यूटी जॉइन की, कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की और सभी दस्तावेज जमा किए, जिनमें उनकी शादी की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज थी। अहमद ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बटालियन की डेटा रिकॉर्ड बुक में पाकिस्तानी महिला से शादी की पूरी जानकारी दर्ज की थी।
मुनीर अहमद ने कहा कि उन्हें अपनी बर्खास्तगी का पत्र मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मिला, जो उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।