नीला ड्रम केस: मौत की सजा सुनते ही फूट-फूटकर रो पड़ी मुस्कान , अब क्या  होगा उसकी 10 महीने की बेटी का?

punjabkesari.in Thursday, Oct 15, 2026 - 09:23 AM (IST)

नारी डेस्क: मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने  बताया कि सौरभ राजपूत की सनसनीखेज हत्या के मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जब जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई, तो वे बुरी तरह टूट गए और रोते हुए अपनी बैरक में वापस चले गए। सौरभ राजपूत का शव एक नीले ड्रम में भरा हुआ मिला था। इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of the rare) श्रेणी में मानते हुए, दोनों को मौत की सजा सुनाई गई।
 

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बेटियों के लिए परेशान दिखी मुस्कान

जेल प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि  खुद को फांसी की सजा सुनाये जाने पर राजपूत की पत्नी मुस्कान रोने लगी जबकि उसके प्रेमी साहिल की भी आंखें नम हो गयीं।  मुस्कान ने रोते हुए अदालत से अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखने की गुहार लगाई। जेल अधीक्षक ने बताया कि दोनों दोषी बहुत परेशान और दुखी थे। उन्होंने कहा- "VC रूम से अपनी बैरक तक वापस जाते हुए वे पूरे रास्ते रोते रहे। जाहिर है जब किसी को इतनी कठोर सजा मिलती है, तो उसे गहरा दुख और पीड़ा होती है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्कान और साहिल की आपस में मुलाकात हुई, तो शर्मा ने इससे इनकार करते हुए कहा, "चूंकि पूरी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, इसलिए आमने-सामने मिलने की अनुमति नहीं थी। वे बस अपनी-अपनी बैरक में वापस चले गए।"


कठोर कारावास में रहेंगे दोनों

 फैसले के बाद के पलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, "हमने उनसे ज्यादा देर बात नहीं की। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, हमने उनकी काउंसलिंग की। हमने उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताया कि वे खुद अपील कर सकते हैं या फिर जेल विभाग उनकी ओर से अपील दायर कर सकता है। हमने उनसे कहा कि वे इस पर विचार करें और दो दिनों के भीतर हमें अपना फैसला बताएं।" उन्होंने कहा-चूंकि सजा में कठोर कारावास भी शामिल है, इसलिए उन्हें शारीरिक श्रम (मेहनत-मजदूरी) करना होगा,"। इस बीच, वकीलों ने जिला अदालत के बाहर मिठाइयां बांटकर इस मामले में सुनाई गई मौत की सजा का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल को दी गई सजा उनके अपराध के हिसाब से बिल्कुल सही है।


मुस्कान के माता- पिता ने भी की थी फांसी की माग

 इस मामले में सबसे अहम घटनाक्रम सजा सुनाए जाने से ठीक पहले सामने आया जब मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में लिखित रूप से कहा कि उनकी बेटी को फांसी की सजा भी दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने सौरभ को बहुत अच्छा लड़का बताया। हालांकि, इस संबंध में उनके लिखित बयान का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने मुस्कान की दोनों बेटियों के भविष्य और उनकी परवरिश का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड को उचित ठहराया। फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया। सौरभ की मां रेनू ने कहा कि आखिरकार उनके बेटे को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि फैसले से परिवार को कुछ शांति मिली है और ऐसे अपराध के लिए यही सजा उचित है। 

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 10 महीने की बच्ची को लेकर लिया जाएगा फैसला

 मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान के साथ रह रही उसकी 10 महीने की बच्ची के भविष्य को लेकर तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उसे अमल में नहीं लाया जाता और दोषियों के पास पहले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने तथा इसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका देने के विकल्प होते हैं। शर्मा ने बताया कि नियमानुसार बच्चा छह साल की उम्र तक मां के साथ जेल में रह सकता है और फांसी की तारीख तय होने के समय बच्ची के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मुस्कान और साहिल को मेरठ जेल में ही रखा जाएगा या किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि अदालत का विस्तृत आदेश मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि मुस्कान पिछले तीन-चार दिनों से अपनी बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही है। बड़ी बच्ची को अभी मुस्कान से मिलवाने के लिए जेल नहीं लाया गया है।  सौरभ राजपूत की हत्या तीन मार्च 2025 की रात को कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने अपने पति सौरभ को कथित तौर पर मादक पदार्थ देकर बेहोश किया और फिर साहिल की मदद से चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। 
 


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vasudha

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