टीवी दर्शकों को बड़ी राहत, विज्ञापन समय सीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला
punjabkesari.in Saturday, May 30, 2026 - 11:39 AM (IST)
नारी डेस्क: टीवी देखने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। Delhi High Court ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि अब किसी भी टीवी चैनल को एक घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने TRAI के उस नियम को सही ठहराया है जिसमें पहले से ही विज्ञापन की अधिकतम सीमा तय की गई थी।
10 मिनट विज्ञापन + 2 मिनट प्रमोशनल कंटेंट
TRAI के नियमों के मुताबिक टीवी चैनलों को हर घंटे में अधिकतम 10 मिनट विज्ञापन और 2 मिनट सेल्फ प्रमोशनल कंटेंट दिखाने की अनुमति है। यानी कुल मिलाकर 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं हो सकते।
Delhi High Court upholds TRAI regulations limiting advertisements on TV to 12 minutes per hour.
— Selvam 🚩 (@tisaiyan) May 30, 2026
Js Anil Kshetarpal and Amit Mahajan rejected the petitions filed by broadcasters challenging the time cap on TV ads.https://t.co/ekvohtKqHp
चैनलों की दलीलें हुईं खारिज
टीवी चैनलों और ब्रॉडकास्टर्स ने कोर्ट में दलील दी थी कि विज्ञापन उनकी आय का मुख्य स्रोत है और इस सीमा से उनका कारोबार प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने बताया दर्शकों के हित को प्राथमिकता
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दर्शकों का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे विज्ञापन देखने से टीवी देखने का अनुभव खराब होता है, इसलिए यह सीमा जरूरी है। अदालत ने कहा कि यह नियम चैनलों और दर्शकों दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाता है। 10 साल पुराना मामला, अब आया फैसला यह मामला करीब 10 साल से अदालत में चल रहा था। साल 2013 में हाईकोर्ट ने TRAI को कार्रवाई से रोका था, लेकिन अब अंतिम फैसले में नियम को पूरी तरह वैध और संवैधानिक माना गया है।


