Dog Lovers की बड़ी जीत, आवारा कुत्तों को लेकर कोर्ट ने बदल दिया अपना ही फैसला
punjabkesari.in Friday, Aug 22, 2025 - 01:19 PM (IST)

नारी डेस्क: आवारा कुत्तों को स्थानांतरित किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था। यह फैसला डॉग लवर्स की बड़ी जीत माना जा रहा है।
पहले कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला
बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश को बदल दिया है। कोर्ट ने अपना फैसले सुनाते हुए कहा-हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है और मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाया है
रेबीज से संक्रमित कुत्तों को लेकर अलग नियम
कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को कुत्तों के भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों से छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ यह भी साफ किया गया कि सह नियम रेबीज से संक्रमित कुत्तों पर लागू नहीं होगा।
सड़कों पर खाना खिलाने की मनाही
उच्चतम न्यायालय ने कहा-आवारा कुत्तों की आबादी आदि को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय भोजन क्षेत्र बनाएं। आवारा कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।