शर्लिन चोपड़ा का दावा, पत्नी शिल्पा से खुश नहीं थे राज कुंद्रा, मेरे मना करने के बाद भी करते रहे KIS
punjabkesari.in Thursday, Jul 29, 2021 - 12:08 PM (IST)
एडल्ट वीडियो केस में फंसे जाने-माने बिजनेसमेन और बाॅलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हर दिन इस केस में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। बता दे कि 27 जुलाई को कोर्ट ने राज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं इससे पहले कई माॅडल्स राज पर तरह-तरह के गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इसी बीच अब मशहूर माॅडल शर्लिन चोपड़ा ने भी राज कुंद्रा पर कई बड़े आरोप लगाए हैं।
दरअसल, शर्लिन शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और माॅडल शर्लिन चोपड़ा ने कथित तौर पर एडल्ट फिल्म मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई अपराध शाखा के संपत्ति प्रकोष्ठ से पेश हुई थी।
2019 में राज कुंद्रा ने शर्लिन को दिया था ये प्रपोजल
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई की है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि साल 2019 की शुरुआत में राज कुंद्रा के बिजनेस मैनेजर ने उन्हें एक प्रपोजल के बारे में बुलाया और वह प्रपोजल पर चर्चा करना चाहते थे।
तीखी बहस के बाद राज, शर्लिन के घर पहुंत गए थे
जिसके बाद 27 मार्च, 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया कि एक मैसेज को लेकर तीखी बहस की वजह से राज कुंद्रा बिना बताए उनके घर आ पहुंचे। इतना ही नहीं शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया है राज के घर पर आने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस को मना करने के बाद भी जबरन किस करने की कोशिश की। शर्लिन चोपड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक शादीशुदा पुरुष के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसके साथ ही शार्लिन ने अपनी शिकायत में बताया कि राज का उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे और वह घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि मना करने के बाद भी जब राज नहीं रुक रहे थे तो वह काफी डर गई औऱ राज को धक्का देकर वह वॉशरूम में चली गई थी।
इन धाराओं के तहत राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज है केस
जानकरी के लिए बता दे कि राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 r/w धारा 384, 415, 420, 504 and 506, 354 (a) (b) (d) 509, भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। वहीं, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के 67, 67 (ए), महिला अधिनियम 1986 के अभद्र प्रतिनिधित्व की धारा 3 और 4 भी शामिल है।