"छोटे कपड़े पहननेे कानून में जुर्म नहीं..." महिलाओं के पहनावे को लेकर पढ़ें कोर्ट की टिप्पणी
punjabkesari.in Thursday, Feb 13, 2025 - 12:48 PM (IST)
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नारी डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल एक बार में अश्लील नृत्य करने और लोगों को परेशान करने के आरोप में सात महिलाओं को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है और गानों पर नाचना दंडनीय नहीं है, भले ही यह सार्वजनिक रूप से हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मामले में कोई अपराध किया गया था।
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क्या है मामला
अदालत ने कहा- "अब, न तो छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध है और न ही गानों पर नाचना दंडनीय है, भले ही ऐसा नृत्य सार्वजनिक रूप से किया गया हो। मामला दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने इलाके में गश्त ड्यूटी पर होने का दावा किया था। महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने - जो भी दूसरों को परेशान करता हो) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि एसआई ने देखा कि "कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर नाच रही थीं।"
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महिलाओं के डांस ने नहीं किया किसी को परेशान : कोर्ट
महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने - दूसरों को परेशान करने वाले कोई भी व्यक्ति) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि एसआई ने देखा कि "कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर नाच रही थीं।" अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पुलिस अधिकारी ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि नृत्य किसी अन्य व्यक्ति को परेशान कर रहा था, कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने कहा कि वे आनंद लेने के लिए उस स्थान पर गए थे और उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अदालत ने कहा- "यह स्पष्ट है कि पुलिस ने एक कहानी गढ़ी लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में, भले ही हम एसआई धर्मेंद्र के दावे को स्वीकार कर लें, लेकिन इससे अपराध की प्रकृति स्थापित नहीं होगी,"।