प्राइवेट कर्मचारियों की शिफ्ट होगी लंबी, अब 9 नहीं 10 घंटे करना पड़ेगा काम

punjabkesari.in Thursday, Sep 04, 2025 - 01:44 PM (IST)

नारी डेस्क: प्राइवेट कर्मचारियों पर अब काम का बोझ बढ़ सकता है। अब कर्मचारियों को रोजाना 10 घंटे काम करना होगा, जो पहले 9 घंटे था। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के निजी क्षेत्र (Private Jobs) में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए बदलावों को इसकी मंजूरी दी गई।


नया प्रस्ताव क्या कहता है?

कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद अब निजी नौकरियों में 10 घंटे की शिफ्ट की जा सकेगी। यानी कंपनियां चाहें तो 4 दिन 10-10 घंटे या 5 दिन 10 घंटे का शेड्यूल बना सकेंगी। इससे कर्मचारियों को सप्ताह में अतिरिक्त छुट्टी मिलने का भी विकल्प होगा।पहले पांच घंटे काम के बाद आधे घंटे का ब्रेक अनिवार्य था, जिसे अब बदलकर छह घंटे काम के बाद एक घंटे के ब्रेक में परिवर्तित कर दिया गया है. 


 सरकार का तर्क

 बता दें कि महाराष्ट्र अब तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, जहां पहले ही ऐसे सुधार किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि कई मल्टीनेशनल और प्राइवेट कंपनियां फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स चाहती हैं। नए नियम से कंपनियों को सुविधा होगी और कर्मचारी भी हफ्ते में कम दिन दफ्तर जाकर काम कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि  कानूनी ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे की जाएगी और इसके लिए श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी


 कर्मचारियों पर असर

10 घंटे काम करना निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, अगर इसके बदले हफ्ते में एक या दो अतिरिक्त छुट्टी मिलती है तो कुछ कर्मचारियों को यह व्यवस्था बेहतर लग सकती है। मजदूर यूनियनों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से वर्क-लाइफ बैलेंस और कर्मचारियों की सेहत पर नकारात्मक असर  पड़ सकता है। सरकार के अनुसार, यह कदम कारोबार में सुगमता लाएगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, रोज़गार को बढ़ावा देगा और साथ ही श्रमिकों के वेतन संरक्षण एवं अधिकारों में सुधार सुनिश्चित करेगा। इसमें ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देना भी शामिल है।


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Content Writer

vasudha

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