पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा, मोहाली कोर्ट का फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Apr 01, 2025 - 02:42 PM (IST)

नारी डेस्क: पंजाब के मोहाली में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। पादरी बजिंदर सिंह को तीन दिन पहले दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।

क्या था मामला?

यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज हुआ था। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा देकर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर बुलाया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। महिला के अनुसार, पादरी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगों को नहीं मानेगी, तो वह वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पादरी की दूसरी मुसीबतें

इस सजा के एक दिन पहले, पादरी बजिंदर सिंह पर कपूरथला पुलिस ने यौन उत्पीड़न के एक और मामले में जांच शुरू की थी। एक महिला ने उसके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पादरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नकारा था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मारपीट का वायरल वीडियो

इसके अलावा, मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वीडियो में पादरी पहले महिला पर किताब फेंकता है और फिर उसके पास जाकर उसे पीटता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कोर्ट का निर्णय और सजा

मोहाली अदालत ने इस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले से संबंधित मामला फिलहाल अदालत में चल रहा है।
 
 

 


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Content Editor

Priya Yadav

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