वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री को मिले कीड़े वाला दही, रेलवे ने लगाया सीधा 50 लाख का जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2026 - 05:36 PM (IST)
नारी डेस्क: पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को परोसे गए पैकेट बंद दही में कीड़े मिलने के बाद रेलवे ने संबंधित विक्रेता का अनुबंध समाप्त कर दिया है और कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेल मंत्रालय ने मामले को ठीक से न संभालने के लिए अपनी ही कंपनी, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पंद्रह मार्च को, वंदे भारत ट्रेन में सवार सात यात्रियों को रात के भोजन साथ एक जाने-माने ब्रांड का पैकेटबंद दही परोसा गया। पैकेट खोलने पर यात्रियों को उसमें जीवित कीड़े नजर आए।
Kalesh in Vande Bharat train over worms in served food.
— Kapil (@kapsology) March 25, 2026
Attendant said 'Kesar hai..kesar' for the insect leg found in the Dahi. 🤣 pic.twitter.com/3U4KALgHLc
अधिकारियों ने यात्रियों से मांगी माफी
यात्री रितेश सिंह ने तुरंत अपने 'एक्स' हैंडल पर आईआरसीटीसी, रेल मंत्री और अन्य को टैग करते हुए इस मुद्दे को उठाया। आईआरसीटीसी ने घटना-सह-कार्रवाई रिपोर्ट में पाया कि दही का पैकेट पटना से प्राप्त किया गया था, जिस पर बनाने की तिथि 9 मार्च 2026 और उपभोग की समय सीमा 7 अप्रैल 2026 अंकित थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारियों ने यात्रियों से माफी मांगी और उन्हें मेवे और कुछ मिठाई परोसी। रिपोर्ट में कहा गया- ''हमने उन्हें हर संभव तरीके से स्थिति समझाने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने ट्वीट को हटाने से इनकार कर दिया और वीडियो को वायरल करने की अपनी मंशा जाहिर की।'' रिपोर्ट के अनुसार, विक्रेता कृष्णा एंटरप्राइजेज पर खाद्य पदार्थों के प्रबंधन में लापरवाही बरतने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और चेतावनी दी गई।
आईआरसीटीसी पर भी लगा जुर्माना
कंपनी को उचित 'कोल्ड चेन' बनाए रखने, अधिक सतर्क रहने और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। आईआरसीटीसी की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर, रेल मंत्रालय ने बुधवार को उसे कृष्णा एंटरप्राइजेज का अनुबंध समाप्त करने और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्देश दिया। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा- ''सेवाओं में आई खामियों की गंभीरता को देखते हुए, सक्षम प्राधिकार ने आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी को निर्देश दिया जाता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए ट्रेन में सेवाओं की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करे।''
मंत्रालय ने गंभीरता से ली शिकायत
मंत्रालय ने इस मामले को अपने 'एक्स' हैंडल पर भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है- ''15 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 21896 (पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस) में एक यात्री द्वारा भोजन की गुणवत्ता के संबंध में की गई शिकायत को गंभीरता से लिया गया है।'' पोस्ट में कहा गया- ''कार्रवाई की गई - आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, सेवा प्रदाता पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसका अनुबंध समाप्त करने का आदेश दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।''

