Child Safety को लेकर नए नियम लागू, अब फ्लाइट में बच्चों को नहीं बिठा सकते माता-पिता से अलग

punjabkesari.in Tuesday, Apr 23, 2024 - 03:23 PM (IST)

 हवाई सफर के दौरान बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है।  DGCA ने एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता  के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी।

PunjabKesari
यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा -''एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/ अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।''  सभी एयरलाइस को रूल अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा गया है।

PunjabKesari
इस संबंध में नियामक ने अनुसूचित एयरलाइनों के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने परिपत्र को संशोधित किया है। मानदंडों के अनुसार तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं। 

PunjabKesari

पिछले दिनों एक शिकायत आई थी जिसमें कहा गया था कि हवाई यात्रा के दौरान एक बच्चे को उसके माता-पिता के साथ बैठने नहीं दिया गया। इसके बाद से ही  DGCA ने यह सख्त कदम उठाया है। नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि- अगर अभिभावक ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है, तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करनी होगी। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

vasudha

Recommended News

Related News

static