स्कूल हुए ऑनलाइन , ऑफिस में WFH:  दिल्ली में फिर से लगा लॉकडाउन? जानिए कहां क्या रहेगा बंद

punjabkesari.in Monday, Nov 18, 2024 - 09:32 AM (IST)

नारी डेस्क: दिल्ली के पहिए एक बार से फिर से थम गए हैं इस बार काेरोना नहीं जहरीली हवा इसकी वजह है। लगातार बढ़ते एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप-4 को लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद किया गया है। अगर आप दिल्ली या इसके आस- पास रहते हैं तो जान लीजिए आज क्या बंद रहेगा क्या- क्या खुला रहेगा। 

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ऑनलाइन लगेगी क्लास

 दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल ऐलान किया कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र दसवीं और बारहवीं कक्षा के अलावा सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर  कर लिखा-‘‘ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू होने के साथ ही कल से कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए स्कूल में कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।'' इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं

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ट्रकों पर रोक

उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने पांचवीं तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया था और विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन करने का निर्णय लिया था। जीआरएपी-4 के लागू होने के बाद से दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ़ एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीज़ल ट्रकों और ज़रूरी सामान लाने वाले ट्रकों को प्रवेश करने की अनुमति होगी।

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निजी दफ्तरों पर कर्मचारियों की संख्या होगी कम

रविवार को दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 441 था, और शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया।  जीआरएपी के चरण-IV के अनुसार 8 सूत्री कार्य योजना पूरे एनसीआर में 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से तत्काल प्रभाव से लागू है। इस 8 सूत्री कार्य योजना में एनसीआर और डीपीसीसी की विभिन्न एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। एनसीआर की राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया  

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 बच्चों, बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह

दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू करना, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।  सीएक्यूएम एनसीआर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा- बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें। 


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Content Writer

vasudha

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