GST Update: क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? खाने से लेकर गाड़ी तक पर क्या बदला, देखें पूरी टैक्स लिस्ट

punjabkesari.in Saturday, Sep 06, 2025 - 02:29 PM (IST)

 नारी डेस्क: त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। इसका सीधा फायदा आम जनता को रोजमर्रा की जरूरतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, एजुकेशन और यहां तक कि खेती से जुड़े उत्पादों पर मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा और कौन-कौन सी चीजें अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं।

  GST स्लैब्स में बड़ा बदलाव: 4 की जगह अब 2 स्लैब

अब तक भारत में जीएसटी चार स्लैब में लागू होता था – 5%, 12%, 18%, और 28%। लेकिन अब सरकार ने इस ढांचे को सरल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके बाद अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब बचेंगे – 5% और 18%। यह बदलाव व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा और आम जनता को कुछ चीजों पर राहत देगा। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से देशभर में लागू हो जाएगी।

  खाने-पीने की बुनियादी चीजें अब टैक्स फ्री

जीएसटी में सबसे बड़ा फायदा खाने-पीने की जरूरी चीजों पर देखने को मिला है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब पिज्जा और ब्रेड जैसे रोज इस्तेमाल की जाने वाली बेकरी आइटम्स पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह, दूध, पनीर और छेना पर भी अब 0% टैक्स लागू होगा। खास बात ये है कि रोटी, पराठा, कुलचा जैसी सभी भारतीय रोटियों को भी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला सीधे तौर पर आम आदमी के खाने के खर्च को कम करेगा।

  अब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर सिर्फ 5% टैक्स

जो घरेलू उत्पाद पहले 12% या 18% टैक्स के दायरे में थे, उन पर टैक्स घटाकर अब केवल 5% कर दिया गया है। अब हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट साबुन, शेविंग क्रीम जैसी व्यक्तिगत उपयोग की चीजें केवल 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स और नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे खाद्य उत्पादों पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। यहां तक कि स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तन, किचनवेयर और टेबलवेयर भी सस्ते हो जाएंगे।

 लग्जरी आइटम्स पर राहत: अब सिर्फ 18% टैक्स

सरकार ने उन चीजों पर भी टैक्स घटा दिया है जो पहले 28% टैक्स के दायरे में आती थीं। अब एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, बड़े LED और LCD टीवी (32 इंच से ज्यादा) पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत दी गई है। अब पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली कारें (1200 सीसी तक की पेट्रोल और 1500 सीसी तक की डीजल) पर 18% टैक्स लगेगा। 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, थ्री-व्हीलर्स और गुड्स सर्विस वाहनों को भी अब 18% के दायरे में लाया गया है। ये बदलाव ग्राहकों को बड़ी बचत का मौका देंगे।

बच्चों की पढ़ाई और स्टेशनरी अब पूरी तरह टैक्स फ्री

बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों को भी सरकार ने जीएसटी से मुक्त कर दिया है। अब मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल कलर्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही, अभ्यास पुस्तिकाएं और नोटबुक्स भी अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं। इतना ही नहीं, रबर और व्यक्तिगत हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी 0% कर दिया गया है। यह फैसला खासकर स्कूली बच्चों और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा।

 कृषि और खेती से जुड़ी चीजें भी हुईं सस्ती

सरकार ने किसानों को भी राहत दी है। अब खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और सामानों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इनमें शामिल हैं:

ट्रैक्टर और उसके टायर व पार्ट्स,

बायोपेस्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,

ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर,

एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीनरी,

हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की मशीनें।

इससे किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

 स्वास्थ्य और विलासिता को ध्यान में रखते हुए इन पर अब 40% टैक्स

सरकार ने उन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया है जो या तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या विलासिता की श्रेणी में आते हैं। अब शराब, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और जर्दा पर सीधा 40% टैक्स लगेगा। साथ ही, लग्जरी कारें, सुपर लग्जरी गुड्स, एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, और पर्सनल एयरक्राफ्ट जैसे महंगे सामानों पर भी 40% टैक्स लागू होगा। यहां तक कि फास्ट फूड आइटम्स को भी इस टैक्स स्लैब में रखा गया है। सरकार का उद्देश्य इन वस्तुओं की खपत को सीमित करना है।

 हेल्थकेयर पर राहत: जरूरी मेडिकल आइटम्स पर सिर्फ 5% टैक्स

सरकार ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कुछ जरूरी चीजों को भी सस्ता किया है। अब थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और रिएजेंट, और ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, नजर के चश्मे भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उन पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

  हर वर्ग को मिली राहत, लेकिन संतुलन भी रखा गया

इस बार के जीएसटी सुधार में सरकार ने कोशिश की है कि आम जनता, किसान, छात्र और मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, वहीं विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर एक संतुलन भी बनाया गया है। जहां दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं तंबाकू, शराब, फास्ट फूड और लग्जरी कारों जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे और इसका व्यापक असर बाजार और आम लोगों की जेब पर देखने को मिलेगा।
  

 
 
 


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Content Editor

Priya Yadav

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