दिशा सालियान की मौत की होगी CBI जांच, पिता बोले- 6 साल से कर रहा था इंसाफ का इंतजार
punjabkesari.in Wednesday, Sep 02, 2026 - 01:07 PM (IST)
नारी डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दिया। दिशा ने जून 2020 में आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि जांच अधिकारी को जांच के दौरान उनके खिलाफ़ पर्याप्त सबूत न मिलें। यह आदेश सतीश सालियान (दिशा के पिता) की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत की जांच में मुंबई पुलिस ने लापरवाही बरती थी।
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CBI ने दिया ये निर्देश
आदेश के बाद IANS से बात करते हुए, सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करे, FIR दर्ज करे, जांच के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करे और मालवानी पुलिस स्टेशन से सभी संबंधित रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में ले। ओझा ने IANS को बताया, "कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि जिसके खिलाफ़ भी सबूत मिलते हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया है कि अगर CBI क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, तो हमें उस पर आपत्ति जताने और प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) दाखिल करने का अधिकार होगा। हमें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा।"
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दिशा सालियान के पिता हुए भावुक
बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने कहा - जो सालों से इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पैरवी कर रहे थे काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा- "मैं 6 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था और खुश होने की कोई वजह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। आज मुझे राहत महसूस हो रही है। बस इतना ही... मैंने हाथ जोड़कर उनका (जज का) आभार व्यक्त किया।" दिशा 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थीं, जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले की घटना थी।

