अब ऐश्वर्या राय के नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई, कोर्ट ने लगा दी रोक
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 05:51 PM (IST)

नारी डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम और तस्वीरों का अवैध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या के व्यक्तिगत विशेषताओं (जैसे नाम, छवि, आवाज, और समानता) के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है
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उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार पर भी असर पड़ सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- ‘‘किसी के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों के अनधिकृत इस्तेमाल के ऐसे मामलों में अदालतें आंखें नहीं मूंद सकतीं और वे पीड़ित पक्षों की रक्षा करेंगी, ताकि उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके।''
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कोर्ट ने उल्लेख किया कि ऐश्वर्या भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस हस्तियों में से एक हैं. विभिन्न ब्रांड्स की राजदूत के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें ऐसी प्रतिष्ठा और सद्भावना दिलाई है कि जनता उनके द्वारा समर्थित ब्रांड्स पर भरोसा करती है। यह फैसला ऐश्वर्या राय बच्चन के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी कदम है। मुकदमे में ऐश्वर्यावर्ल्ड डॉट कॉम, एपीकेप्योर डॉट कॉम, बॉलीवुडटीशॉप डॉट कॉम, काशकॉलेक्टिवको डॉट कॉम आदि जैसी वेबसाइट को प्रतिवादी बनाया गया है, जो अभिनेत्री के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर अपनी कमाई कर रही है।