एक्टर राजपाल यादव को मिली जमानत, जेल से बाहर आने से पहले जमा किए इतने करोड़

punjabkesari.in Monday, Feb 16, 2026 - 03:59 PM (IST)

नारी डेस्क: एक्टर राजपाल यादव अपनी फिल्म के लिए लिए गए करीब ₹9 करोड़ के पेमेंट न करने के एक दशक पुराने केस में अभी तिहाड़ जेल में हैं।  दिल्ली हाई कोर्ट ने आज राजपाल यादव की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि एक्टर को 1.5 रुपये के भुगतान के साथ- साथ कुछ शर्तें भी माननी होगी। 


एक्टर को माननी होगी ये शर्ते 

 एक्टर ने 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए ज़मानत मांगी थी। ज़मानत पाने के लिए, कोर्ट ने एक्टर को अपना पासपोर्ट (अगर अभी तक नहीं किया है) सरेंडर करने, 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की ज़मानत देने और बिना इजाज़त के देश न छोड़ने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च को सुनवाई के लिए या तो खुद कोर्ट में मौजूद रहने या अगर काम की इजाज़त नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शामिल होने का निर्देश दिया है।


राजपाल यादव ने जमा करवाया 1.5 करोड़ का डीडी

राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ का डीडी जमा करा दिया है। वहीं राजपाल यादव की बेल अर्जी पर सुनवाई से पहले सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए प्रार्थना करते हुए लिखा था-   "उम्मीद है कि उन्हें वह राहत मिले जिसके वे हकदार हैं आज हमारे भाई राजपाल यादव भाई के लिए एक अहम दिन है। प्रार्थना है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वह राहत मिले जिसके वे हकदार हैं। वे एक रेयर टैलेंट और एक अद्भुत आत्मा हैं। चलो इस मोमेंटम को कम न होने दें। सोनू ने लिखा, "मरने के बाद भी हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, हम साथ देते रहेंगे।"


ये है मामला

इस महीने की शुरुआत में, सोनू ने राजपाल यादव को उनकी आने वाली फिल्म के लिए एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट, जिसे "भविष्य के काम के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है" देकर फाइनेंशियल मदद देने की घोषणा की। फ़ेडरेशन ऑफ़ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने भी अपने सभी सदस्यों से राजपाल यादव को सपोर्ट करने की अपील की। यह फ़ाइनेंशियल मदद तब मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस होने के कई मामलों में जेल से बचने की राजपाल यादव की आख़िरी कोशिश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि आगे कोई भी सुनवाई होने से पहले उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा।


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Content Writer

vasudha

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