सिंगर कुमार सानू को मिली राहत, कोर्ट ने एक्स वाइफ को लगाई फटकार

punjabkesari.in Thursday, Jan 22, 2026 - 07:51 PM (IST)

नारी डेस्क:  एक अंतरिम आदेश में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्लेबैक सिंगर कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान या टिप्पणी करने से रोक दिया है। सानू ने भट्टाचार्य और कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउस के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन पर और उनके परिवार के बारे में मानहानिकारक, झूठे और अपमानजनक बयान लिखने, बोलने, पोस्ट करने, प्रकाशित करने और फैलाने का आरोप लगाया गया था।
 

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जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने बुधवार को कहा कि पहली नज़र में बयानों को देखने के बाद, उनका मानना ​​था कि भट्टाचार्य द्वारा सानू के खिलाफ "स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत हमला" किया गया था। कोर्ट ने भट्टाचार्य और स्वतंत्र मीडिया हाउस को सानू या उनके परिवार के बारे में कोई भी और मानहानिकारक, झूठे, अपमानजनक या बदनामी वाले बयान लिखने, पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोक दिया। भट्टाचार्य की ओर से पेश हुए वकील आतिफ शेख ने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि दंपति के बेटे की हाल ही में शादी हुई है।कोर्ट ने इस अनुरोध को दर्ज किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि भट्टाचार्य को तुरंत खुद को रोकना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सानू के खिलाफ कोई और मानहानि या आरोप न लगाए जाएं।
 

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सानू ने भट्टाचार्य पर सितंबर 2025 में कई YouTube चैनलों पर दिए गए उनके इंटरव्यू को लेकर मुकदमा किया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी शादी के दौरान उनके आचरण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणियां क्लिप और रील्स के माध्यम से व्यापक रूप से फैलाई गईं। दोनों कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं। सिंगर ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें भारी वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान और मानसिक पीड़ा हुई है, जिसके कारण विदेशों में उनके पहले से तय शो रद्द हो गए हैं। सानू ने आगे दावा किया कि भट्टाचार्य से अलग होने के बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और वह खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्हें याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है। 


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vasudha

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