आर्यन खान की घर वापसी का countdown शुरू, कुछ शर्तों के साथ पांच पेज का बेल ऑर्डर जारी
punjabkesari.in Friday, Oct 29, 2021 - 04:06 PM (IST)
क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता जा रहा है। बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आर्यन के जेल की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रति मिल गई है। हालांकि, उन्हें एक लाख की जमानत राशि भरनी होगी। अगर किसी तरह का विलंब हो जाता तो शाहरुख को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक और रात गुजारनी पड़ सकती थी।
आर्यन को माननी होगी कोर्ट की कुछ शर्तें
- आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाना होगा।
- वह कोर्ट की कार्रवाही को लेकर कोई बयानबाजी भी नहीं कर सकते।
- देश से बाहर जाने के लिए अदालत से लेनी होगी अनुमति।
- अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में करना होगा सरेंडर।
- आरोपी, गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
उच्च न्यायालय से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद, उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश किया। विशेष अदालत इसके बाद रिहाई के दस्तावेज जारी करेगी, जिसे जेल अधीक्षक के समक्ष शाम छह बजे तक पेश करना होगा, तभी आर्यन आज रिहा हो पाएंगे।
गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है। इस मामले में आर्यन खान को वीरवार को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार को कहा कि वे जमानतदारों सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार हैं और उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मानेशिंदे ने कहा कि एनडीपीएस अदालत के जमानदारों और रिहाई के अन्य दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर दस्तावेज जेल अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। हम इस प्रक्रिया के शाम तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आर्यन को जेल से रिहा करा पाएं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि औपचारिकताएं (जिनमें जमानत जमा करना शामिल है) पूरी हो जाती हैं और रिहाई के कागजात जेल अधीक्षक को शाम छह बजे तक सौंप दिए जाते हैं, तो आरोपी को उसी दिन ही रिहा कर दिया जाता है।