अगर आपने भी अभी तक नहीं करवाया PAN-Aadhaar लिंक तो 30 जून के बाद लगेगा मोटा जुर्माना
punjabkesari.in Friday, Jun 25, 2021 - 05:31 PM (IST)
आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक करने को सिर्फ पांच दिन ही बाकी बचे हैं। अगर आपने भी अभी तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो जल्द ही इसे लिंक कर लें। अगर आप ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 30 जून के बाद काफी बढ़ सकती हैं। इस महीने के अंत तक अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा साथ ही आपको जुर्माना भी देना होगा।
लगेगा 1000 रुपए जुर्माने
संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। यह पैन-आधार लिंक को लेकर ही जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है। आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक करे
-सबसे पहले www.incometaxgov.in पर लाॅगइन करें।
- होम पेज पर क्विक लिंक सेक्शन के अंदर लिंक आधार के ऑपशन पर क्लिक करें।
- लिंक आधार सेक्शन के अंदर 'Know About Your Aadhaar Pan Linking Status' पर जाएं।
- एक नया विंडो खुल जाएगा, वहां अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स भरें।
- एक बार सारी जानकारी लिखने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
- आपका करंट स्टेटस लिख कर आ जाएगा।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपको क्विक लिंक्स के ऑप्शन पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करना है।
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
SMS के जरिए से भी लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं।इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।