5G मामले में बढ़ती जा रही जूही चावला की मुश्किलें, अब कोर्ट ने दिया यह आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Jul 07, 2021 - 04:47 PM (IST)

बाॅलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G तकनीक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसे जमा करवाने के लिए कोर्ट ने जूही को एक हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा था कि जूही चावला की याचिका दोषपूर्ण है और यह सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। 

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दरअसल, जूही चावला अन्य लागत को अनुग्रहपूर्वक जमा करवाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं एक्ट्रेस द्वारा अदालत की फीस वापसी, लागत की छूट और फैसले में खारिज शब्द को अस्वीकार करने के लिए न्यायधीश तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान अदालत ने कहा, 'एक तरफ आप तुच्छ आवेदन देते हैं और दूसरी तरफ आप आनेदन वारिस लेते हैं। साथ ही लागत भी जमा करने को तैयार नहीं होते।' 

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कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि खारिज करने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट फीस जमा करने के बाद ही जस्टिस संजीव नरूला के समक्ष रखी जाएगी। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। 

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गौरतलब है कि 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ जूही चावला की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उन्होंने कहा था कि जूही चावला की याचिका दोषपूर्ण है और यह सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। साथ ही कोर्ट ने एक्ट्रेस से यह भी पूछा था कि उन्होंने इस मामले में पहले सरकार के पास जाने के बजाये अदालत का रूख क्यों किया।


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Content Writer

Bhawna sharma

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