मार्केट में Used ग्लव्स को ऐसे रिसाइकल कर 25 रुपए में खरीद, 650 रुपए में बेचते है आरोपी

punjabkesari.in Thursday, Jun 03, 2021 - 04:59 PM (IST)

दिल्ली में एक पूराने ग्लव्स को रिसाइकल करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 25-30 मई के बीच दक्षिण-पश्चिम और बाहरी दिल्ली में कई कबाड़ की दुकानों से 4,800 किलोग्राम सर्जिकल  ग्लव्स जब्त किए हैं, इस बीच एक रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है,जो पूराने ग्लव्स को इकट्ठा कर उसे साफ कर दोबारा से रिपैकजिंग कर मार्केट में बेचते हैं। 

वहीं पुलिस ने इस मामले में एक कबाड़ व्यापारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह  कुछ अस्पतालों और सरकार द्वारा अनुमोदित वेंडर और कंपनीज़ के साथ संबंध भी हो सकते हैं।
 

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ से हमें एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिली है जिसने उन्हें इस्तेमाल किए गए ग्लव्स  की आपूर्ति की थी। हमारी टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। 


PunjabKesari
 

कुछ आरोपियों की पहचान कमल चौहान उर्फ ​​लकी, हितेश गोयल और लाल दास उर्फ ​​लालू के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, एसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपी द्वारा संचालित वीपीओ हिरेन कुडना की एक फैक्ट्री में छापेमारी की। आरोपियों के पास से करीब 1800 किलो इस्तेमाल किए हुए दस्ताने बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक, कमल और हितेश उन पुराने दस्तानों को स्क्रैप डीलर लाल दास से खरीदते थे।
 

आरोपी  25 रुपए में खरीदते और 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते-
पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ग्लव्स कबाड़ बाजारों और अस्पतालों से पीवीसी बाजार स्थित एक डीलर के माध्यम से 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए थे। ये इस्तेमाल किए गए दस्ताने अलग-अलग खरीदारों को 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे गए।


PunjabKesari
 

खरीदार सर्जिकल ग्लव्स को आम जनता को 650 रुपए में बेचते है-
खरीदार उन दस्तानों को धोते थे। एक बार सूख जाने पर दस्ताने 450 रुपए किलो के हिसाब से बेचते थे। पैकिंग के बाद उन ग्लव्स को आम जनता को 550 रुपए और 650 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया। विभिन्न स्थानों से लगभग 4,800 किलोग्राम इस्तेमाल किए गए सर्जिकल दस्ताने बरामद किए गए हैं, जबकि आगे की जांच जारी है।
 

इन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज-
वहीं आरोपियों के खिलाफ, आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा), 269 (संक्रमण फैलने की संभावना) और 271 (संगरोध नियम की अवज्ञा) और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल, आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Anu Malhotra

Related News

static