आप होंगे सुपरस्टार, पर कानून से ऊपर नहीं: कांतारा विवाद में रणवीर सिंह को कोर्ट की फटकार

punjabkesari.in Tuesday, Feb 24, 2026 - 05:04 PM (IST)

 नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ से जुड़े विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिली, लेकिन साथ ही कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत ने साफ कहा कि “आप चाहे रणवीर सिंह हों या कोई और, कोई भी सुपरस्टार कानून से ऊपर नहीं होता।” कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 2 मार्च तक रणवीर सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वे जांच में पूरा सहयोग करें।

मामला कानूनी विवाद में बदल गया

यह विवाद गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान शुरू हुआ। कार्यक्रम में रणवीर सिंह ने फिल्म ‘कांतारा’ में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने उस सीन की मिमिक्री की, जिसमें देवी चावुंडी का प्रभाव किरदार पर दिखाया गया है। मिमिक्री करते समय रणवीर ने देवी को “फीमेल घोस्ट” (महिला भूत) कह दिया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। बाद में यह वीडियो वायरल हो गया और मामला कानूनी विवाद में बदल गया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

24 फरवरी को सुनवाई के दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं कि आप बेलगाम भाषा इस्तेमाल करें। किसी देवी-देवता को ‘भूत’ कहना धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। एक कलाकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि वह लाखों लोगों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि “लोग भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता।” यानी जो बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया है, वह हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा।

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रणवीर सिंह की तरफ से क्या दलील दी गई?

रणवीर सिंह की लीगल टीम ने कोर्ट में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ फिल्म और ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि माफी मांग लेने से कही गई बात पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। इसलिए मामले की जांच जारी रहेगी।

क्या दर्ज हुई थीं एफआईआर?

इस विवाद के बाद रणवीर सिंह के खिलाफ पणजी और बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला बढ़ने पर रणवीर ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे दिल से क्षमा चाहते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने 2 मार्च तक रणवीर सिंह को राहत दी है। अगली सुनवाई में सरकार और अन्य पक्षों की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।  

 


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Content Editor

Priya Yadav

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