महिलाएं सोशल मीडिया से सावधान, मिलते हैं कई कमेंट्स! (Pix)

punjabkesari.in Sunday, Nov 20, 2016 - 05:16 PM (IST)

कभी ग्रुप्स में तो कभी सोशल मीडिया पर महिलाओं पर कमेंट्स किया जाना अब रोज की बात बनती जा रही है, महिला के बुरा मान जाने पर युवकों का यह कह देना कि उन्होंने तो केवल मजाक किया था या उसका वह मतलब नहीं था, जो कि उनकी महिला दोस्त ने निकाल लिया, ना तो युवकों को निर्दोष साबित कर सकता है और ना ही महिलाओं या युवतियों के आहत मन पर मलहम लगा सकता है।

 


सेलीब्रिटी से लेकर आम युवतियों तक

अनुष्का शर्मा, नरगिस फाखरी, दीपिका पादुकोण इत्यादि अनेक सेलीब्रिटीज हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कमेंट्स मिले, इसी प्रकार आम युवतियों की वॉल पर भी अनेक लोग महिलाओं को टारगेट करते चुटकले या अश्लील टिप्पिणियां भेज देते हैं, ऐसा अक्सर उन महिलाओं के साथ होता है, जो राजनीति, सामाजिक या महिलाओं के मुद्दों पर अपने विचार खुल कर रखती हैं। यह केवल ऐसे पुरुषों का गुस्सा, कुंठा या झुंझलाहट नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उनकी मानसिकता में महिलाओं को कमजोर समझी जाने वाली सोच का नतीजा हैं। आज युवतियां जहां घर से बाहर निकल कर अपना करियर बना रही हैं और सफलता की ऊंचाइंयों को छू रही हैं, वहां उनके लाईफ स्टाइल को देख कर कुछ पुरुषों ने उनके बारे में एक अलग ही धारणा बना ली है, जिसका नतीजा काफी हद तक इस प्रकार की पोस्ट में भी देखने को मिलता है।


ब्लॉक करना हल नहीं है

ऐसी बातों से बचने के लिए अक्सर युवतियां या महिलाएं इस प्रकार के अपने पुरुष मित्रों या जानकारों को ब्लॉक कर देती हैं या फ्रेंड लिस्ट से उनका नाम डिलीट कर देती हैं, परंतु यह सब इसका स्थायी हल नहीं माना जा सकता।

 

कदम उठाएं

बात चाहे सामने की हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले ऐसे कमेंट्स की, जिनसे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो चुप न रहें, बल्कि कड़े शब्दों में उसे जवाब दें, ताकि वह अगली बार आपकी छवि को धूमिल करने वाले शब्दों का प्रयोग न कर पाए, परंतु यदि वह फिर भी नहीं रुकता, तो आप उस पोस्ट को उसकी कंपनी की वॉल पर पोस्ट कर सकती हैं, ताकि कंपनी उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सके। आप उसके फैमिली मैंबर्स की वॉल पर भी उसे पोस्ट कर सकती हैं, ताकि उसकी इस प्रकार की मानसिकता पर अंकुश लग सके।


कानूनी मदद

आप चाहें तो इस पर कानून की मदद भी ले सकती हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में महिलाओं के शील एवं सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, संकेत या हरकत को दंडनीय माना गया है, जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। इसी तरह धारा 354 डी में ऑन लाईन या ऑफ लाईन किसी भी तरह से पीछा करना यानी स्टॉकिंग को अपराध माना है, जिस पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है।

 

 


हेमा शर्मा


 


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