पंजाब में नहीं हो रहा गाइडलाइन का पालन, गर्भवती से करवाई जा रही सरकारी ड्यूटी
punjabkesari.in Monday, Jul 13, 2020 - 04:36 PM (IST)
भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है रोजाना इसके बहुत से केस सामने आ रहे हैं वहीं अगर बात हम पंजाब की करें तो पंजाब में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे है। पंजाब के जिलों से रोज नए केस सामने आ रहे हैं ऐसे में इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोरोना अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। मार्च के महीने में पूरे भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन कर दिया था जिसके बाद अब अनलॉक कर दिया है और इस छूट के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की हैं।
इस गाइडलाइन्स के तहत गर्भवति महिला और 10 साल से छोटे बच्चे की मां से सरकारी ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मांग को सही बताते हुए पंजाब सरकार को आदेश पारित किए थे और इस आदेश में साफ कहा गया था कि गर्भवति महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चे की माताओं से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है और आदेश में कहा गया था कि इससे उन महिलाओं को छूट दी जाए।
नहीं हुआ गाइडलाइन का पालन
इन आदेशों को न मानने पर याचिकाकत्र्ता ने पंजाब सरकार के चीफ सैक्रेटरी को अवमानना नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि 9 जुलाई की कैबिनेट बैठक में उपर दिए गए आदेशों के पालन संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है और ये हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी है। इस मामले पर एडवोकेट अरोड़ा ने नोटिस में कहा है कि अगर जल्द कैबिनेट मीटिंग बुलाकर हाईकोर्ट के आदेशों के तहत नोटीफिकेशन जारी नहीं की जाती है तो उनके पास अवमानना याचिका दाखिल करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।