यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सख्त कदम, प्रोफेसर को भेजा अनिवार्य रिटायरमेंट पर

punjabkesari.in Saturday, Aug 01, 2026 - 11:31 AM (IST)

नारी डेस्क: अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एक फैकल्टी मेंबर को अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। यह फैसलाEC की बैठक में लिया गया। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने कहा- "ICC की सिफारिश के बाद, प्रोफेसर को अनिवार्य रूप से रिटायर करने की सजा दी गई। मूल शिकायत एक PhD स्कॉलर के कथित उत्पीड़न से जुड़ी थी।"


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शिकायत एक साल से ज़्यादा पुरानी है लेकिन इस पर कार्रवाई इस साल की गई। ICC ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपी, जिसे EC ने स्वीकार कर लिया। अधिकारी ने कहा- "यूनिवर्सिटी की यौन उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है और वह स्टूडेंट्स और स्टाफ़ के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उपाय लागू करती रहेगी।" यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों और 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' के तहत, ICC को यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी फैकल्टी मेंबर को अनिवार्य रूप से रिटायर किए जाने का यह दूसरा मामला है।


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इससे पहले, 2018 में भारती कॉलेज के डॉ. अमित कुमार पर छात्रों ने यौन रूप से अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। ICC ने आरोपों को सही पाया और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में उसकी शून्य सहिष्णुता की नीति है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी कानून तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के तहत आंतरिक शिकायत समिति को शिकायतों की जांच करने और सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।


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vasudha

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