दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम का आदेश: 50% कर्मचारी दफ्तर आएंगे, प्रदूषण के बीच जारी निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Nov 25, 2025 - 11:54 AM (IST)

नारी डेस्क : देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार बिगड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, AQI 400 के पार पहुंच चुका है और लगभग पूरी दिल्ली रेड जोन में है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) का आदेश जारी किया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तर अब 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सरकार द्वारा जारी किए आदेश 

सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही स्टाफ को दफ्तर आने की अनुमति।
बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

सरकारी दफ्तरों के लिए नियम

सभी विभागाध्यक्ष और सचिव नियमित रूप से दफ्तर आएंगे।
सरकारी ऑफिस में 50% से अधिक स्टाफ मौजूद नहीं होगा।
बाकी कर्मचारियों को WFH की अनुमति दी गई है।
आवश्यक सरकारी काम के लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को बुलाया जा सकता है।

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प्राइवेट दफ्तरों के लिए निर्देश

निजी कंपनियों में भी 50% क्षमता के साथ ही स्टाफ काम करेगा।
बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
संभव हो तो काम के घंटे अलग-अलग रखें।
दफ्तर आने-जाने में गाड़ियों की आवाजाही कम से कम रखें।
WFH के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

किन विभागों को छूट

कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी WFH नियम से अछूते रहेंगे।
अस्पताल और पब्लिक-प्राइवेट हेल्थ सेवाएं
फायर सर्विस, जेल
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सैनिटेशन।

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डिजास्टर मैनेजमेंट

जंगल, पर्यावरण, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और GRAP उपाय से जुड़े विभाग
अन्य जरूरी या इमरजेंसी सेवाएं
इन विभागों से जुड़े लोगों पर WFH नियम लागू नहीं होंगे।

दिल्ली में प्रदूषण के कारण दफ्तरों में 50% स्टाफ, बाकी घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाओं को छूट। आदेश का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता सुधारना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


 


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Content Editor

Monika

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