12 घंटे से ज्यादा शिफ्ट नहीं, मोबाइल में अलार्म ... अब वर्किंग वुमन की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी ‘Rattirer Sathi '' ऐप
punjabkesari.in Sunday, Aug 18, 2024 - 08:59 AM (IST)
नारी डेस्क: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसे कोई रोक तो नहीं पाया पर आगे चलकर कोई और मासूम इस तरह की घटना का शिकार ना हो इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘Rattirer Sathi – Helpers of the Night' नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना है।
कामकाजी महिलाओं के लिए जरूरी होगी ये ऐप
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने महिला सुरक्षा के लिए नए ऐप की घोषणा की। इस पहल का नाम Rattirer Sathi या "हेल्पर्स ऑफ द नाइट" रखा गया है, जिसमें अलार्म डिवाइस से लैस एक विशेष मोबाइल ऐप का विकास शामिल होगा। यह ऐप सभी कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य होगी और इसे स्थानीय पुलिस स्टेशनों और पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा।
महिला स्वयंसेवक को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
किसी भी घबराहट/आपातकालीन स्थिति के दौरान हेल्पलाइन नंबर 100/112 का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। महिला स्वयंसेवक रात में ड्यूटी पर रहेंगी। इस पहल के तहत महिलाओं के लिए शौचालय के साथ अलग से नामित शौचालय होने चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए सीसीटीवी और इसकी निगरानी द्वारा पूर्ण कवरेज के साथ सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, जिला अस्पतालों में सुरक्षा जांच और श्वास परीक्षण किए जाएंगे।
रात में पुलिस करेगी गश्त
अलपन बंद्योपाध्याय ने उल्लेख किया कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को जागरूक करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा और निजी संगठनों से भी ऐसा करने का आग्रह किया जाएगा। संगठनों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि महिलाएं जोड़े या टीमों में काम करें और रात के समय एक-दूसरे की गतिविधियों को जानें।" सरकार ने निजी संस्थानों से भी अपील की है कि वे रत्तीरर शाति प्रोटोकॉल स्थापित करें। इसके अलावा, निम्नलिखित कदम भी उठाए जा सकते हैं: सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, महिला छात्रावासों और ऐसे अन्य स्थानों पर रात में पुलिस गश्त की जाएगी
12 घंटे से अधिक नहीं होगी महिलाओं की डयूटी
अस्पतालों आदि में सभी मंजिलों पर पर्याप्त पेयजल सुविधा होगी, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड आदि द्वारा पहचान पत्र लटकाए और प्रदर्शित किए जाने चाहिए। महिला डॉक्टरों सहित महिलाओं के काम के घंटे एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, जहां तक संभव हो महिलाओं के लिए रात की ड्यूटी से बचा जा सकता है और सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की जा सकती है। 9 अगस्त को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर को मृत पाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।