Public Place पर मास्क लगाना फिर हुआ जरूरी, दिल्ली के बाद पंजाब में भी सख्त हुए कोरोना नियम

punjabkesari.in Thursday, Apr 21, 2022 - 04:24 PM (IST)

कोरोना वायरस संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लोगों को भीड-भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की सलाह दी है। इससे पहले  दिल्ली सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मास्क अनिवार्य है।

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पंजाब में आए  30 मामले

पंजाब में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30 ताजा मामले सामने आये हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 7,59,334 हो गयी है । पंजाब सरकार के गृह एवं न्याय विभाग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि बसों, ट्रेनों, हवाई जहाजों, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, कार्यालयों और कक्षाओं जैसे बंद वातावरण में मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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दिल्ली में भी मास्क लगाना अनिवार्य

इससे पहले हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था । पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाने की सलाह दी है । वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गयी सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी।

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सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और मरीजों के इलाज की व्यवस्था करें। इसके साथ ही अधिकारियों को बीमारी के लक्षणों वाले मरीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।

 


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vasudha

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