इस कंपनी में दो मिनट से ज्यादा टॉयलेट इस्तेमाल करने की नहीं है परमिशन, बार- बार जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Feb 20, 2025 - 02:01 PM (IST)

नारी डेस्क: सोचिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको टॉयलेट जाना हो पर आपको परमिशन ना मिले तो आपका क्या हाल होगा। क्योंकि अब कंपनियों में टॉयलेट रूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बार- बार उठकर जाने से भारी जुर्माना लगेगा। इस टॉयलेट रूल ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है।

 

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चीन के इस कंपनी ने बनाए नए नियम

इस तरह के कारनामे चीन ही कर सकता है। दक्षिणी चीन की फोशान में स्थित थ्री ब्रदर्स मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक तय समय के लिए टॉयलेट का उपयोग करने को लेकर नियम बनाया है।  कंपनी की नीति के अनुसार, कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से पहले, सुबह 10.30 से 10.40 बजे तक, दोपहर 12 से 1.30 बजे के बीच, दोपहर 3.30 से 3.40 बजे तक और शाम 5.30 से 6 बजे तक शौचालय का उपयोग करने की अनुमति है। 

 

सिर्फ दो मिनट ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने की अनुमति

ओवरटाइम शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को रात 9 बजे के बाद सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। हालांकि तत्काल टॉयलेट जाने की आवश्यकता है तो उन्हें सिर्फ दो मिनट का यह समय मिलेगा।  इतना ही नहीं कैमरों के माध्यम से कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी तथा नियम का उल्लंघन करने वालों पर 100 युआन का जुर्माना भी लगेगा। वहीं जिन कर्मचारियों को विशेष शारीरिक दिक्कत के कारण सीमित अंतराल के दौरान टॉयलेट जाने की जरूरत होती है, वे एचआर से इसके लिए परमिशन ले सकते हैं. हालांकि उनके वेतन में कटोती की जाएगी। 

 

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रेडिट पर वायरल हुआ पोस्ट

रेडिट पर कई पोस्टों में साझा किए गए संदेशों में एक कार्यालय समूह चैट के स्क्रीनशॉट शामिल थे, जिसमें प्रबंधक ने कर्मचारियों को प्रतिदिन 60 मिनट के आवंटित ब्रेक समय से अधिक समय तक काम करने के लिए डांटा था। पोस्ट, जिसका शीर्षक है- "बॉस ने 25 मिनट का अतिरिक्त ब्रेक लेने पर सहकर्मी की पिटाई की," में विस्तार से बताया गया है कि कैसे उनके प्रबंधक चाहते थे कि प्रत्येक ब्रेक, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कुल एक घंटे के भत्ते से काट लिया जाए।
 


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vasudha

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