हिंदू परिवार के 5 सदस्य बने मुस्लिम, धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा,सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला
punjabkesari.in Thursday, Aug 28, 2025 - 12:47 PM (IST)
नारी डेस्क: हरियाणा के नूंह जिले के नगीना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू परिवार के पांच सदस्य अचानक गायब हो गए। परिवार के मुताबिक़, उन्हें बहलाकर और फुसलाकर इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया, जबकि वायरल हुए कुछ एफिडेविट में यह दावा किया गया है कि यह परिवर्तन उनकी मर्जी से हुआ है।
परिवार ने लगाई थी 'लालच देकर धर्मांतरण' की शिकायत
मरोड़ा गांव निवासी सतबीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके भाई चेतराम (45), भाभी रेखा (39), बड़ा भतीजा शिवम (21), भतीजी सोनम और छोटा भतीजा अरुण (8) 25 अगस्त की शाम से घर से गायब हैं। आरोप है कि इन्हें नगीना के ही शहीद अटेरना नामक व्यक्ति के घर में छिपाया गया है और लालच-प्रलोभन दे कर इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया। इसमें सिराजुद्दीन राजाका का भी नाम सामने आया है।
हरियाणा के नूंह के नागीना में बड़ा धर्मांतरण कांड!
— Minakshi Shriyan (@Minakshishriyan) August 28, 2025
हिंदू परिवार के 5 लोग 25 अगस्त को बहला-फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाए गए और बलिदानी अटेरणा के घर में छिपा कर रखे गए।
एफिडेविट में “स्वेच्छा” का ढोंग, परिजनों ने लगाया लालच-धमकी का आरोप!
क्या हिंदू समाज ऐसे षड्यंत्र पर चुप बैठेगा?… pic.twitter.com/ODjpGdjToW
पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर दोनों आरोपितों अटेरना और सिराजुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उक्त परिवार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, और उन्हें बिना किसी दबाव के ऐसा करने की आज़ादी थी।
जमीन पर जारी है अनदेखी और पंचायत का गहमागहमी भरा संवाद
इस मामले के विरोध में बुधवार को कबीर नाथ मंदिर में हिंदू समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें कई स्थानीय गणमान्य शामिल हुए, और उन्होंने बर-बार धर्मांतरण और "लव जिहाद" जैसी चर्चित धाराओं की खुलकर आलोचना की। उनका कहना था कि यह कोई नई घटना नहीं है ऐसी प्रवृत्तियाँ पहले भी इस क्षेत्र में देखी गई हैं।
हरियाणा के नूंह के नागीना में बड़ा धर्मांतरण कांड!
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हिंदू परिवार के 5 लोग 25 अगस्त को बहला-फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाए गए और बलिदानी अटेरणा के घर में छिपा कर रखे गए।
एफिडेविट में “स्वेच्छा” का ढोंग, परिजनों ने लगाया लालच-धमकी का आरोप!
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एक संगठित कार्रवाई की मांग उठी, और आरोपितों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की बात कही गई।
कानूनी और प्रशासनिक परिस्थिति
प्रशासन ने मामला गंभीरता से लेते हुए इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है। ऐसे मामलों के संदर्भ में, हरियाणा में ‘जबरन धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2022’ लागू है, जिसके तहत लालच, धोखे या दबाव से धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध माना जाता है और इसमें जेल और जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान हैं

