सरकार का ऐलान: कीमत बढ़ाकर मास्क बेचने वालों को होगी सजा
punjabkesari.in Saturday, Mar 14, 2020 - 12:33 PM (IST)
ऐसा अक्सर देखा जाता है कि किसी भी चीज की बढ़ी डीमांड को देखते हुए कुछ लोग उसका दाम दोगुना करके बेचने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल कोरोना की मार से बचने के लिए बाजार में बिक रहे हैंड सैनिटाइजर और मास्क विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। मगर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस काला बाजारी को देखते हुए हैंड सैनिटाइजर और मास्क को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है।
सरकार द्वारा 30 जून तक इन दोनों चीजों को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है। 30 जून तक यह चीजें देश में बिकने वाली खास चीजों की लिस्ट में रहेंगी और इनके दाम बढ़ाकर बेचने वाले लोगों को पूरे सात साल की सजा सुनाई जाने का प्रावधान हुआ है।
MRP से 1 रुपया ज्यादा नहीं
सरकार ने यह कदम लगातार बढ़ रही सैनिटाइजर और मास्क की कीमतों को लेकर लिया है। सरकार द्वारा खास हिदायत दी गई है कि जो दुकानदार इन चीजों को दाम बढ़ाकर बेचेगा, उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्यवाई की जाएगी।
इतने दाम बढ़ाकर बेचे जा रहे मास्क
जब से कोरोना का कहर देश में मचा है, तब से 10 रुपए में बिकने वाला मास्क 40-50 का हो गया है। N 95 मास्क की कीमत 150 से 500 कर दी गई। फिलहाल हैंड सैनिटाइजर के दाम बढ़ाकर बेचने की बात कुछ खास सामने नहीं आई, मगर फिर भी इन दोनों चीजों के दाम को लेकर सरकार ने खास कड़े कदम उठाए हैं।