अब उपभोक्ताओं के साथ नहीं होगा धोखा, पहली बार AI विज्ञापन को लेकर बना कानून

punjabkesari.in Monday, Mar 16, 2026 - 02:12 PM (IST)

इस महीने, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने दो ऐतिहासिक कानूनों पर हस्ताक्षर किए। इन कानूनों का उद्देश्य फिल्म, विज्ञापन और मीडिया उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ("AI") के इस्तेमाल के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। गवर्नर होचुल ने इन उपायों को "देश में अपनी तरह का पहला" कानून बताया, जो उभरती हुई तकनीक के साथ कानूनी मानकों को जोड़ता है, और साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों और कलात्मक अखंडता की भी रक्षा करता है।


 कंटेंट की देनी होगी जानकारी

नए कानूनों में से एक के तहत, विज्ञापनदाताओं और कंटेंट बनाने वालों के लिए यह बताना ज़रूरी है कि किसी विज्ञापन में AI-जनित सिंथेटिक कलाकार शामिल है या नहीं। सिंथेटिक कलाकार की परिभाषा के अनुसार, यह एक डिजिटल रूप से बनाई गई चीज़ है जो देखने में तो असली इंसान जैसी लगती है, लेकिन इसे AI सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया या बदला जाता है, ताकि ऐसा लगे कि कोई इंसान ही परफ़ॉर्म कर रहा है। अब जब जनरेटिव AI टूल्स असली जैसे दिखने वाले वीडियो, आवाज़ और इमेज कंटेंट बनाने में सक्षम हो गए हैं, तो विज्ञापनदाताओं के लिए डिजिटल कलाकार बनाना या असली परफ़ॉर्मेंस में बदलाव करना आसान हो गया है।



उपभोक्ताओं के साथ अब नहीं होगा धोखा

 इस नए कानून के तहत, जो विज्ञापन इन सिंथेटिक कलाकारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उपभोक्ताओं को साफ़ तौर पर यह बताना होगा कि यह परफ़ॉर्मेंस किसी असली इंसान द्वारा नहीं दी गई है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और विज्ञापन पर लोगों का भरोसा बनाए रखना है। जैसे-जैसे ChatGPT जैसे AI टूल्स ज़्यादा एडवांस और आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं, कानून बनाने वालों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पारदर्शिता ज़रूरी है, ताकि दर्शक इंसानी कलाकारों और AI से बनी तस्वीरों या वीडियो के बीच फ़र्क कर सकें।


मृत व्यक्ति के नाम पर प्रचार की भी रोक

कानून के तौर पर हस्ताक्षरित दूसरा क़ानून, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम, छवि और रूप-रंग की सुरक्षा को और मज़बूत करता है। इस क़ानून के तहत, किसी मृत व्यक्ति के नाम, छवि या रूप-रंग का व्यावसायिक इस्तेमाल चाहे वह AI द्वारा दर्शाया गया हो या किसी अन्य तरीके से किसी भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री में इस्तेमाल करने से पहले, उस व्यक्ति के वारिसों या कानूनी निष्पादकों की सहमति ज़रूरी है। यह उपाय प्रचार के मौजूदा अधिकारों का विस्तार करता है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ के लिए किसी मृत व्यक्ति की पहचान के अनधिकृत या शोषणकारी इस्तेमाल को रोकना है। यह क़ानून परिवारों और संपत्तियों को इस बात पर ज़्यादा नियंत्रण देता है कि किसी मृत व्यक्ति की पहचान को कैसे दर्शाया जाए या उससे पैसे कैसे कमाए जाएं; साथ ही, यह डिजिटल पुनर्निर्माण और डीपफेक तकनीकों से जुड़ी चिंताओं का भी समाधान करता है।


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Content Writer

vasudha

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