शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, बेटे आर्यन से जुड़ा है मामला
punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 12:23 PM (IST)

नारी डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मामले में अभिनेता शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को बुधवार को नोटिस जारी किया। वानखेड़े ने इन पर वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिये उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से धूमिल करने का आरोप लगाया है।
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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने प्रतिवादियों - गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो - को मानहानि के मामले में समन जारी किया और उन्हें सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। अदालत ने इस स्तर पर कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया तथा प्रतिवादियों से वानखेड़े की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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याचिका में कई वेबसाइट से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। वानखेड़े ने दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है और इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है। याचिका में कहा गया है- ‘‘यह सीरीज मादक पदार्थ-निरोधक प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कमजोर होता है।'' याचिका में कहा गया है कि सीरीज को वानखेड़े की प्रतिष्ठा को जानबूझकर धूमिल करने के इरादे से तैयार किया गया है और यह सीरीज खासकर ऐसे समय में बनी है जब याचिकाकर्ता और शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़ा मामला मुंबई उच्च न्यायालय तथा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।