आर्थर रोड जेल से बाहर आया आर्यन खान, अपने लाडले को रिसीव करने पहुंचे शाहरुख खान

punjabkesari.in Saturday, Oct 30, 2021 - 11:09 AM (IST)

शाहरुख खान और उनके परिवार का इंतजार आज खत्म हो गया, आर्यन खान को आखिरकार आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। अपने बेटे की रिहाई से पहले किंग खान  बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ से आर्थर रोड जेल पहुंच गए थे।  अधिकारियों ने आज सुबह कारागार के बाहर स्थित जमानत बॉक्स को खोल दिया ताकि आर्यन की रिहाई से संबंधित कागजात लिए जा सकें।

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सुबह खाेला गया बेल ऑर्डर बॉक्स

जेल के एक सूत्र ने बताया, ‘‘कारागार के बाहर ‘बेल ऑर्डर बॉक्स’ को शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे खोला गया और अधिकारियों ने जमानत के छह से सात आदेश लिए। इनमें आर्यन खान से संबंधित आदेश भी था। वह एक घंटे के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं।जेल प्रशासन के मुताबिक आर्यन को जब रिहाई की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर जेल के कर्मचारी को 'थैंक्स' कहा। 

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अदालत ने 14 शर्तें की लागू

उधर उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है। क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद उच्च न्यायालय ने आर्यन को जमानत दी थी। शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके।

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 कानून सभी के लिए समान: जेल अधिकारी 

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है। हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते। जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समय-सीमा पार हो चुकी है, इसलिए आर्यन कल रिहा नहीं हो सके। उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी।

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इन शर्तों का करना होगा पालन 

अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे। अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है।


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Content Writer

vasudha

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