AR Rahman पर 2 करोड़ का जुर्माना, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Saturday, Apr 26, 2025 - 10:38 AM (IST)

नारी डेस्क: मशहूर संगीतकार और सिंगर एआर रहमान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना गाने की कॉपी करने के आरोप में लगाया गया है। मामला ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह गाना प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के परिवार के रचित ‘शिवा स्तुति’ गाने की नकल है।
कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने माना कि फिल्म का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ और ‘शिवा स्तुति’ काफी मेल खाते हैं। इस पर उन्होंने एआर रहमान और मद्रास टॉकीज को गाने के क्रेडिट में सुधार करने का आदेश दिया और डागर परिवार को सम्मान देने की बात कही। इसके अलावा, एआर रहमान पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और डागर परिवार को 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गाने के क्रेडिट को अपडेट किया जाएगा, ताकि डागर परिवार को उनका हक मिल सके।
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डागर परिवार की याचिका
दरअसल, उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एआर रहमान पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था। डागर परिवार ने कहा कि भले ही गाने के बोल अलग हैं, लेकिन इसका संगीत ‘शिवा स्तुति’ से बहुत मिलता-जुलता है। उन्होंने यह भी कहा कि गाने को बिना अनुमति के फिल्म में शामिल किया गया था।
एआर रहमान का बयान
एआर रहमान ने इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मद्रास टॉकीज की टीम के साथ मिलकर इन आरोपों का खंडन किया। उनका कहना था कि ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ नारायण पंडिताचार्य की 13वीं सदी की रचना से प्रेरित है, न कि ‘शिवा स्तुति’ से।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश एआर रहमान और फिल्म निर्माता के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े गाने पर कॉपीराइट का मामला उठाया गया है।