अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी सेरोगेसी के जरिए बन सकेंगी मां

punjabkesari.in Thursday, Feb 27, 2020 - 01:04 PM (IST)

नि:संतान लोगों के लिए वरदान कहलाने वाली सेरोगेसी इन दिनों काफी चर्चा में है, इसके सहारे सितारे भी आज कल मां-बाप बन रहे है, हाल ही में शिल्पा शेट्टी भी सेरोगेसी के जरिए मां बनी। 
आपको बता दें बुधवार को सेरोगेसी पर केंद्रीय केबीनेट यानि union cabinet ने एक बड़ा फैंसला लिया है । दरअसल केंद्रीय केबीनेट ने Assisted Reproductive technology ( regulation) bill को मंजूरी दे दी और इस मंजूरी के बाद अब ये लोकसभा और राज्य सभा में जाएगा और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा। 

 सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 के ड्रॉफ्ट में कुछ बदलाव किए हैं और इस प्रस्तावित बिल के मुताबिक-
- कोई भी महिला अपनी इच्छा से सरोगेट मां बन सकेगी
- विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा
- सिर्फ भारतीय जोड़े ही देश में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त कर पाएंगे
- इस बिल के तहत दोनों माता-पिता का भारतीय होना जरूरी 

इस बिल के मुताबिक क्या होगा नया-
- नेशनल सरोगेसी बोर्ड और राज्यों में स्टेट सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएंगे
- कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा
- भारतीय विवाहित जोड़े, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के विवाहित जोड़े इसका फायदा उठा सकेंगें
- अकेली भारतीय महिलाएं कुछ शर्तों के अधीन सरोगेसी का फायदा उठा सकेंगी
- अकेली महिलाओं की स्थिति में उनका विधवा या तलाकशुदा होना जरूरी होगा और उनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

पुराने बिल में किए हैं बदलाव-
- पुराने बिल के तहत इसमें केवल नजदीकी रिश्तेदार महिला को ही सरोगेट मदर बनने की इजाजत दी गई थी पर लोगों ने इसकी काफी आलोचना भी की थी। 

इस बिल को लाने का कारण ये है कि इससे तकनीकों का गलत इस्तेमाल न हो,स्मृति ईरानी ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ट्वीट भी किया 

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Content Writer

Vandana