कश्मीरी बहनों से शादी पड़ी बिहारी लड़कों को महंगी
punjabkesari.in Friday, Aug 30, 2019 - 03:06 PM (IST)
यहां एक तरफ आर्टिकल 370 हटने के बाद देशवासी व कश्मीर के लोग खुश थे वहीं दो भाईयों के लिए यह भारी पड़ गया। आर्टिकल हटने के बाद लोग यह सोच कर खुश थे कि वह कश्मीर में आसानी से शादी कर सकते है, अब उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नही होगी। वहीं आर्टिकल हटने के बाद दो कश्मीरी बहनों से शादी करना दो भाईयों को मुसीबत ले आया।
मोहम्मद तबरेज उम्र 26 साल व मोहम्मद परवेज उम्र 24 साल दोनों रामबिशनपुर गांव, बिहार के रहने वाले है। आर्टिकल हटने के बाद उन्होंने कश्मीर में रह रही दो बहनों से शादी की। शादी के बाद जब दोनों बहने बिहार आई तो कश्मीर पुलिस द्वारी उन पर दोनों बहनों के अपहरण करने का आरोप लगाया गया।
पुलिस द्वारा दोनो बालिग लड़कियों के अपहरण का आरोप लगाने के बाद सुपौल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले आई। उनके साथ दोनों बहनों को भी थाने लाया गया। उसके बाद उन्हें सुपौल अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां पर उन्होंने अपना ब्यान दर्ज करवाया।
Bihar: Two men who were working in Kashmir's Ramban, fell in love with two women there, later allegedly abducted & brought the women to Supual in order to marry them. DSP Sadar says, “Father of the women had registered FIR in Kashmir. Both men arrested, further probe on.”(29.07) pic.twitter.com/Yl8XmZAr8z
— ANI (@ANI) August 30, 2019
लड़कियों ने कहा-अपनी मर्जी से की है शादी
बहनों ने अपना ब्यान दर्ज करवाते हुए कहा कि उन दोनों ने उन भाईयों के साथ अपनी मर्जी से शादी की है। वह उन्हें प्यार करती है। वहीं परिवार की जानकारी के अनुसार दोनों भाई कश्मीर में रामबन जिले के नगमा बनिहाल गांव में चाल साल से राजमिस्त्री का काम कर रहे है। वहीं पर काम के दौरान दोनों बहनों को उन दोनों भाईयों से प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने मुस्लिय नियमों के अनुसार निकाह कर लिया।
उसके बाद 16 अगस्त को कश्मीर छोड़ कर वह सुपौल में आ गए। दोनों लड़कियों ने कहा कि उन्हें लगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद शायद उन्हें शादी करने में किसी भी तरह की कानूनी दिक्कत नही आएगी। अपने इस ब्यान के बाद उन्होंने अपने पति के साथ रहने की अनुमति मांगी, जिसके बाद अदालत ने कश्मीरी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की मंजूरी दे दी हैं।
वहीं कश्मीरी पुलिस का कहना है कि मामला अदालत में है। कानून में बंधे होने के कारण उन्हें कश्मीरी अदालत में पेश होना पड़ेगा। तभी दोनों जोड़ों की किस्मत का फैसला होगा।