अब 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं... टैक्सपेयर्स को सीतारमण ने दी बड़ी राहत
punjabkesari.in Saturday, Feb 01, 2025 - 01:10 PM (IST)
नारी डेस्क: करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए और दिल्ली में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट में टैक्स स्लैब में भी संशोधन किया गया है, जिसमें 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देने का प्रावधान किया गया है।
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर केवल 5 प्रतिशत कर देय होगा। सीतारमण ने कहा कि 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक आयकर की दर 10 प्रतिशत होगी और 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक यह 15 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि 16-20 लाख रुपये की आय स्लैब के लिए आयकर की दर 20 प्रतिशत और 20-24 लाख रुपये के स्लैब के लिए 25 प्रतिशत होगी। 24 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। चूंकि इनकम टैक्स में छूट की घोषणा नई व्यवस्था के तहत की गई है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को बजट से निराशा मिली है।